हरियाणा

शिक्षा विभाग ने दिव्यांगजनों की सीधी भर्ती के दिए आदेश

चण्डीगढ़,
उच्च न्यायालय के पारित आदेशों की अनुपालना में हरियाणा माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दिव्यांगजनों के लिए सीधी भर्ती के साथ-साथ पदोन्नति में भी आरक्षण देने के निर्देश दिए हैं।
विभाग के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पीजीटी (दिव्यांग श्रेणी) की अस्थाई वरिष्ठता सूची विभाग की वैबसाईट पर अपलोड की गई है। उन्होंने कहा कि सभी सम्बन्धित पीजीटी (दिव्यांग श्रेणी) को अपने स्तर पर अपनी वरिष्ठता संख्या का निरीक्षण करने के लिए कहा गया है और यदि उन्हें अपनी वरिष्ठता संख्या के सम्बन्ध में कोई आपत्ति है तो वे 15 दिनों के भीतर अपना प्रतिवेदन दे सकते हैं। इन पीजीटी से प्राप्त आपत्तियों पर मुख्यालय स्तर पर विचार किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों से 78 पीजीटी (दिव्यांग श्रेणी) के सम्बन्ध में ई-मेल के माध्यम से तुरंत सूचना मांगी है ताकि विभाग उनकी वरिष्ठता निर्धारित कर सके। उन्होंने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी, नूंह, मेवात को अपने जिले के पीजीटी (दिव्यांग श्रेणी) का डाटा और सूचना जमा कराने के निर्देश दिए गये हैं ताकि मेवात काडर के पीजीटी (दिव्यांग श्रेणी) की वरिष्ठता सूची तैयार की जा सके।
उन्होंने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारियों को शपथ पत्र कि उनके अपने जिले में कोई भी पीजीटी (दिव्यांग श्रेणी) छूटा नहीं है, जिसकी वरिष्ठता निर्धारित की जानी हो, के साथ एक महीने के भीतर समेकित सूचना भेजने के निर्देश दिए गये हैं।

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