देश

आपातकाल में तोड़ दी गई थी दुकान: अब मिला न्याय

नई दिल्ली,
दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडीए को लताड़ लगाते हुए 75 वर्षीय एक महिला को जल्द दुकान आवंटित करने का आदेश दिया है। दरअसल आपातकाल के दौरान इस महिला की दुकान तोड़ दी गई थी और इसके बदले उसे वैकल्पिक दुकान मुहैया कराई जानी थी जो चार दशक बाद भी आवंटित नहीं की गई है।

अदालत ने कहा कि डीडीए ने अनुचित रूख अपनाया और परिवार की स्थिति पर विचार नहीं किया। उसने वादी कमला साहनी की मानसिक प्रताड़ना के लिए एजेंसी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह ने कहा कि शिकायतकर्ता को छोड़कर चांदनी चौक के इस्प्लेनेड रोड पर साइकिल बाजार में सभी अन्य सदस्यों को वैकल्पिक दुकान आवंटित कर दी गई है। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘डीडीए ने वास्तव में अदालत के आदेश की अवहेलना की है और जानबूझकर अदालत को गुमराह किया है।’’

अब बने गांव में न्यूज इंफॉर्मर..अपने गांव के समाचार प्रकाशित करवाये और रखे अपने गांव को सदा आगे..ज्यादा जानकारी के लिए यहां क्लिक करे।

जॉब की खोज में है.. और वेतन भी अच्छा चाहिए तो…मार्केटिंग के क्षेत्र में आईए..अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करे।

जीवन आधार पत्रिका यानि एक जगह सभी जानकारी..व्यक्तिगत विकास के साथ—साथ पारिवारिक सुरक्षा गारंटी और मासिक आमदनी और नौकरी भी..अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करे।

Related posts

राजस्थान में BJP को झटका, 2 सीटों पर कांग्रेस आगे

रेलवे ने दिया यात्रियों को बड़ा झटका,बढ़ाया किराया

Jeewan Aadhar Editor Desk

जयराम ठाकुर होंगे हिमाचल के नए CM, BJP विधायक दल की बैठक में फैसला

Jeewan Aadhar Editor Desk