फतेहाबाद

सरकार की इस स्कीम में किसानों को मिल रहा है 75 प्रतिशत अनुदान

फतेहाबाद (साहिल रुखाया)
नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा विभाग द्वारा जुलाई 2017 में अनुदान दर पर सोलर वाटर पम्पिगं सिस्टम प्राप्त करने के इच्छुक लाभार्थियों से आवेदन लिए गए थे। इसके तहत सरकार द्वारा सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम पर किसानों को 75 प्रतिशत का अनुदान देने का प्रावधान है। जो किसान सरकार द्वारा 75 प्रतिशत अनुदान पर मिलने वाले सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम अपने खेत में लगवाना चाहते हैं उनके लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को अपनाना अनिवार्य है।

अतिरिक्त उपायुक्त डॉ जेके आभीर ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि अब नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के महानिदेशक द्वारा अनुदान पर सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम देने के नियमों में संशोधन किया गया है। अब केवल उन्हीं किसानों को सोलर वाटर पम्पिगं सिस्टम दिए जाएंगे जिन्होंने अपने खेत में सिंचाई हेतु सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाई हुई है या जो लाभार्थी अपने खेत में सोलर पंप की स्थापना से पूर्व सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करवा लेने बारे शपथ-पत्र देंगे। यदि लाभार्थी द्वारा सोलर पम्प की स्थापना तक सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली नहीं अपनाई जाती है तो उस दशा में लाभार्थी को केन्द्रीय तथा राज्य सरकार की अनुदान राशियां, वापस इस विभाग के कार्यालय में जमा करवानी होंगी।

एडीसी डॉ आभीर ने बताया कि वर्तमान में हरियाणा सरकार द्वारा सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम की कुल लागत पर 75 प्रतिशत अनुदान निर्धारित किया गया है, जिसके अनुसार 5 एचपी सबमर्सिबल सोलर पम्प के लिए अनुदान उपरांत 83250 रुपये व 2 एचपी सबमर्सिबल पम्प के लिए 48250 रुपये की राशि जमा करवानी होगी। इस साल 2 एचपी मोनोब्लॉक के सोलर वाटर पम्प के लिए लक्ष्य नहीं दिए गए हैं। जिन आवेदकों ने आवेदन के साथ ही जिला उद्यान अधिकारी से जारी सूक्ष्म सिचांई का प्रमाण पत्र जमा करवा दिया है उनको शपथ पत्र जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। इस सेट की स्थापना से पूर्व संबंधित लाभार्थी को कृषि व उद्यान विभाग से सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने बारे प्रमाण-पत्र प्राप्त करके इस विभाग के कार्यालय में जमा करवाना होगा।

उन्होंने कहा कि इच्छुक लाभार्थी 18 जून से 26 जून तक प्रत्येक कार्य दिवस को प्रात: साढ़े 9 से 1:30 बजे तक या तो सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाने बारे कृषि व उद्यान विभाग से प्रमाण-पत्र प्राप्त करके इस कार्यालय में प्रस्तुत करें या सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाने बारे अपना शपथ-पत्र इस कार्यालय में दें। एडीसी ने कहा कि ये सोलर वाटर पम्पिगं सिस्टम संशोधित शर्तो के तहत केवल पात्र आवेदकों को ही आबंटित किए जाएंगे। जो इच्छुक लाभार्थी ये संशोधित शर्ते निर्धारित तिथि तक पूरी नहीं करेंगे, उनके आवेदन-पत्र ड्रा में शामिल नहीं किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अब कोई भी नया आवेदन फार्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। शपथ पत्र का प्रारूप जिला फतेहाबाद की वैबसाईट व विभाग के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

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