नई दिल्ली,
केंद्र सरकार ने एससी/एसटी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण का नियम लागू कर दिया है। इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शुक्रवार को जारी निर्देश के मुताबिक सभी राज्य सरकारों और विभागों से कहा है कि वे सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के मद्देनजर निर्देश का पालन करें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि यह मामला संविधान पीठ में है, इसलिए इसपर आखिरी फैसला लेने का अधिकार उन्हीं के पास है। संविधान पीठ जबतक इस मामले में फैसला नहीं लेती है तब तक केंद्र सरकार एससी/एसटी सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देती रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने तक रहेगा प्रभावी
अमर उजाला में छपी खबर के मुताबिक कार्मिक मंत्रालय ने साफ किया कि यह निर्देश तब तक ही प्रभावी रहेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाता। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पैरवी करने पहुंचे अतिरिक्त सॉलिस्टिर जनरल मनिंदर सिंह ने कहा था कि कमर्चारियों को प्रमोशन देना सरकार का दायित्व है। देश के अलग-अलग हाईकोर्ट के फैसलों के कारण केंद्र सरकार एससी/एसटी समाज के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण नहीं दे पा रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसलों पर रोक लगाते हुए कि केंद्र सरकार प्रमोशन में आरक्षण दे सकती है।
2016 में लगा दी गई थी रोक
कार्मिक विभाग ने 30 सितंबर 2016 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें प्रमोशन में आरक्षण पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद से दलित समाज से आने वाले सरकारी कर्मचारी प्रमोशन के लिए सरकार के नुमाइंदों पर दबाव बना रहे थे।