हरियाणा

एसिड अटैक से पीडि़त महिलाओं को मिलेगी 8000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता

चंडीगढ़,
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एसिड अटैक से पीडि़त महिलाओं को 8000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना को स्वीकृति प्रदान की है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि एसिड अटैक से पीडि़त महिलाओं एवं लड़कियों द्वारा ठीक होने के उपरांत उचित मूल्य की दुकान के लिए आवेदन करने पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा उन्हें उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन में वरीयता दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि एसिड अटैक से पीडि़त उन महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जो निशक्तजन (समान अवसर, पूर्ण भागीदारी के अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1995 की धारा 2 (द्ब) के तहत निशक्तता की परिभाषा के तहत आएंगी।

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