हिसार,
निगम प्रशासन पॉलीथीन कैरी बैग बेचने वालों के साथ-साथ इस बार पॉलीथीन बैग में सामान लेने वाले आम नागरिक को भी पकड़ेगा। यदि किसी भी व्यक्ति के हाथों में पॉलीथीन बैग पाया गया तो निरीक्षण करने वाले अधिकारियों की टीम उस व्यक्ति पर 500 रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है। यदि भी दुकानदार या रेहड़ी वाले के पास 100 ग्राम तक पॉलीथीन पाया जाता है तो उसे भी जुर्माना राशि देनी होगी और इसके अलावा यदि जरूरत पड़ी तो प्रशासन इस मामले में सख्ती दिखाते हुए मामले को कोर्ट तक भी ले जा सकता है।
्रनिगम आयुक्त और संयुक्त आयुक्त के निर्देशन में आज हुई बैठक में फैसला लिया गया है कि शहर को जल्द से जल्द पॉलीथीन बैग से मुक्त करना है। इस संबंध में प्रशासन ने वार्डवाइस अधिकारी व कर्मचारी की ड्यूटी तैनात कर दी है, जो अपने-अपने वार्ड में अलग-अलग समय पर औचक निरीक्षण करेंगे और दुकानदारों के यहां पॉलीथीन बैग की उपलब्धता को चैक करेंगे। चैकिंग के दौरान पॉलीथीन मिलने पर वजन के अनुसार तय जुर्माना राशि वसूली जाएगी। बैठक में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि अब किसी भी थिकनैस के पॉलीथीन को आम नागरिक प्रयोग में नहीं ला सकता है। यदि टीम को पॉलीथीन मिलता है। व्यक्ति कपड़े या जूट से बने कैरी बैग का ही प्रयोग कर सकते हैं।
बैठक में बताया गया कि वार्ड-1 में नायब तहसीलदार के नेतृत्व में टीम निरीक्षण करेगी। इसी तरह वार्ड-2 में मार्केट कमेटी के सचिव, वार्ड-3 में नगर निगम के ईओ, वार्ड-4 में प्रदूषण बोर्ड की वैज्ञानिक, वार्ड-5 में नगराधीश, वार्ड-6 में डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर, वार्ड-7 में असिस्टैंट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर, वार्ड-8 में डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड कंट्री प्लानर, वार्ड-9 में भी असिस्टैंट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर (हेड क्वार्टर), वार्ड-10 में प्रदूषण बोर्ड के जूनियर एन्वायरेनमेंट इंजीनियर, वार्ड-11 में बीडीपीओ-1, वार्ड-12 में तहसीलदार, वार्ड-13 में एस्टेट ऑफिसर हुडा, वार्ड-14 में पब्लिक हैल्थ के एक्सईएन, वार्ड-15 में प्रदूषण बोर्ड के रीजनल अधिकारी, वार्ड-16 में असिस्टैंट एन्वायरेनमेंट इंजीनियर, वार्ड-17 में एसडीएम, वार्ड-18 में डीडीपीओ, वार्ड-19 मे नायब तहसीलदार आदमपुर तथा वार्ड-20 में हिसार खंड-2 के बीडीपीओ को नियुक्त किया गया है।
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