हिसार

रेप और हत्या के आरोपी को 20 साल की सजा

हिसार,
उकलाना की एक कॉलोनी में गुड़िया की रेप के बाद हत्या करने के आरोपी को जिला कोर्ट ने 20 साल कारावास व 80 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है। इससे पहले मंगलवार को आरोपी ने वकील के माध्यम से रहम की अपील कोर्ट से की थी। लेकिन कोर्ट ने इसे जाघन्य अपराध बताते हुए किसी प्रकार की छूट देने से इंकार करते हुए सजा का ऐलान किया।
बता दें, 6 वर्षिय गुड़िया का आरोपी ने उसकी झुग्गी से अपहरण कर लिया था। 9 दिसंबर 2017 को वह अपनी झुग्गी से कुछ दूरी पर निवस्त्र मृत मिली थी। इसके बाद पुलिस ने 14 दिसंबर को आरोपी को गिरफ्तार किया था। उस समय इस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था। लोग लगातार आरोपी को फांसी देने की मांग कर रहे थे।

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Jeewan Aadhar Editor Desk

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