हिसार

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एडिशनल मंडी में दुकानों के आगे दीवार निकालने पहुंचे अधिकारी

आदमपुर (अग्रवाल)
एडिशनल मंडी में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अधिकारियों की टीम दुकानों के आगे दीवार निकालने के लिए प्रशासनिक अमले के साथ पहुंचे। ड्यूटी मैजिस्टे्रट खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी खजान चंद, थाना प्रभारी सुनील कुमार, मार्केट कमेटी सचिव परमजीत सिंह, एसडीओ सत्यनारायण कुंडू, जेई बक्शी सिंह व छोटूराम जेसीबी व पुलिस फोर्स के साथ कोर्ट के आदेश पर दीवार निकालने पहुंचे। टीम ने दुकानदारों से पड़ाव पर रखा सामान हटाने के आदेश दिए। जैसे व्यापारियों को इसकी सूचना मिली तो सैंकड़ों की संख्या में दुकानदार व व्यापारी मौके पर पंहुच गए। अधिकारियों ने दुकानदारों से कहा कि वे अपना सामान स्वयं हटा ले एवं इस कार्य में बाधा डालने की कोशिश ना करें क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश है जिसके चलते दीवार हर हालत में निकाली जाएगी। सरकारी काम में बाधा डालने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं भारी फोर्स के आगे दुकानदारों ने कोई विरोध नही किया।
क्या है मामला
आदमपुर में जब नई अनाज मंडी बनाई गई तो इसके साथ ही मंडी के दोनों ओर एडिशनल मंडी बना दी गई। जब इन मंडियों के प्लाटों की नीलामी की गई तो उस समय मार्केटिंग बोर्ड ने दुकान मालिकों को दुकानों के चारों और दीवार बनाकर गेट लगाने अन्य सुविधा देने का वादा किया था, लेकिन बोर्ड ने नीलामी के बाद इनमें से कोई भी सुविधा नहीं दी। जिसके चलते 26 में से 4 दुकानों के मालिक बिशम्बर गोयल, मुकेश गोयल, पतराम सुभाषचंद्र व प्रेम सीसवालिया ने नियम के अनुसार सुविधा न मिलने के चलते बाकी की किस्तें नहीं भरी। मार्केटिंग बोर्ड ने दुकान मालिकों को बाकी की बची किस्त भरने को कहा, लेकिन दुकान मालिक किस्त भरने की बजाए कोर्ट में चले गए और वहां अपना पक्ष रखा कि उनको मार्केटिंग बोर्ड ने कोई सुविधा नहीं दी हैं, इसलिए वे बाकी की किस्त नहीं भरेंगे। चारों दुकान मालिकों की अपील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दुकान मालिकों के हक में फैसला सुनाते हुए मार्केटिंग बोर्ड को चारों दुकान मालिक के नाम करने और सभी दुकानों के आगे चारदिवारी बनाने अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के आदेश दिए हैं। इससे पहले भी कई दफा टीम दीवार निकालने के लिए पहुंची लेकिन विरोध के आगे कामयाब नही हो पाई।

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Jeewan Aadhar Editor Desk