हिसार

रामपाल सहित सभी दोषियों को आजीवन कैद, 2लाख 5 हजार का जुर्माना

हिसार,
सतलोक आश्रम प्रमुख रामपाल को सेंट्रल जेल में बनी विशेष अदालत ने सजा सुनाई। कोर्ट ने रामपाल और अन्य आरोपियों को आजीवन कैद की सजा सुनाते हुए प्रत्येक आरोपी पर टोटल 2 लाख 5 रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर अलग से 2 साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। कोर्ट ने अलग—अलग धाराओं में अलग—अलग सजा व आर्थिक दंड लगाया है। ये सभी सजा एक साथ चलेगी। दोषियों को धारा 302 व 120 में 1—1 लाख रुपए का जुर्माना तथा धारा 343 में 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
रामपाल के वकील एपीसिंह ने कहा कि वे हाईकोर्ट में सजा के खिलाफ अपील करेंगे। कोर्ट ने रामपाल और उसके भक्तों के साथ न्याय नहीं किया। इसके खिलाफ वे हाईकोर्ट में जायेंगे। उन्होंने कहा यह न्याय की पहली सीढ़ी थी—अब आगे अपील करेंगे।
इनको हुई सजा :
रामपाल, उसका बेटा वीरेंद्र, भांजा जोगेंद्र, बहन पूनम व मौसी सावित्री के अलावा बबीता, राजकपूर उर्फ प्रीतम, राजेंद्र, सतबीर सिंह, सोनू दास, देवेंद्र, जगदीश, सुखवीर सिंह, खुशहाल सिंह, अनिल कुमार को कोर्ट ने सजा सुनाई है।
दूसरे मामले में सजा कल एक महिला की हत्या के केस मुकदमा-430 में रामपाल समेत 14 दोषियों को 17 अक्टूबर को सजा सुनाई जानी है।

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