हिसार

फ्यूचर मेकर : राधेश्याम और सुंदर सैनी को भेजा न्यायिक हिरासत में

फतेहाबाद (साहिल रुखाया)
फ्यूचर मेकर कम्पनी के सीएमडी राधेश्याम और उनके सहयोगी सुंदर सैनी को फतेहाबाद अदालत ने 2 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल व एडवोकेट बिक्रम मित्तल ने बताया कि इस दौरान तेलंगाना पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर दोनों को अपने साथ ले जायेगी। तेलंगाना पुलिस के प्रोडक्शन वारंट पर ले जाने के बाद राधेश्याम के वकील दोनों की जमानत याचिका फतेहाबाद कोर्ट में लगायेंगे। फतेहाबाद पुलिस राधेश्याम व सुंदर सैनी को तेलंगाना से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई थी। तेलंगाना कोर्ट ने फतेहाबाद भेजने से पहले 22 अक्टूबर को कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए थे। इसके चलते तेलंगाना पुलिस अब दोनों को अपने साथ लेकर जायेगी और कोर्ट में पेश करेगी।

चिटफंड दायरे में नहीं
फ्यूचर मेकर मामले की जांच कर रही सिरसा पुलिस फ्यूचर मेकर को चिटफंड के दायरे में नहीं मान रही। पुलिस के आला अधिकारी चिटफंड के नियम अलग बता रहे हैं, जिसके चलते अब फ्यूचर मेकर को चिटफंड से छूटकारा मिल सकता है। हालांकि उनके खिलाफ धोखाधड़ी के मामले की जांच पूर्व की भांति जारी रहेगी और इस संबंध में बैंकों से भी रिकार्ड मांग लिया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार फ्यूचर मेकर के मामले में चिटफंड कंपनी के बने नियमों की जांच की गई है। कंपनी अधिकारियों से भी उनके नियम पूछे गए है। दोनों का मिलान किया जा रहा है, आरंभिक जांच में यह चिटफंड का मामला नहीं है। चिटफंड कंपनियों के लिए जो नियम निर्धारित है, कंपनी उन नियमों पर नहीं है और न ही उन पर रजिस्ट्रेशन है। वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार आरंभिक जांच में यह धोखाधड़ी का मामला है और इसकी उसी एंगल से जांच की जानी जरूरी है। अधिकारी का मानना है कि यह एमवे के पेटर्न की कंपनी है, इसलिए एक एक नियम का अध्ययन कर जांच आगे बढ़ा रहे हैं।

कंपनी के खिलाफ पहुंची 35 शिकायतें
फतेहाबाद से ट्रांसफर होकर आए फ्यूचर मेकर के मामले में जांच कर रही सिरसा पुलिस के सामने 35 शिकायतें आई है, जिन पर कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायतें है। इन सबकी जांच होगी और शिकायतकर्ताओं को जल्द ही बुलाकर उनसे साक्ष्य हासिल किए जाएंगे और फिर दोनों पक्षों से पूछताछ होगी। इस पूछताछ में पुलिस यह जानने का प्रयास करेगी कि कंपनी ने जो वायदा किया था उसके अनुरूप उपभोक्ता का भुगतान किया गया या नहीं। कंपनी ने किस स्तर पर ठगी की है, सभी रिपोर्टों का मिलान कर उसे मुकदमे में शामिल करेंगे। अधिकारी के अनुसार अलग अलग केस दर्ज करने की बजाय सभी शिकायतों को इकट्ठा कर दिया गया है।

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