फतेहाबाद (साहिल रुखाया)
फ्यूचर मेकर कंपनी के सीएमडी राधेश्याम और उसके सहयोगी सुंदर सैनी ने अपने एडवोकेट के माध्यम से कोर्ट में जमानत याचिका लगाई। जमानत याचिका पर सुनावाई के बाद एसीजेएम विकास गुप्ता की कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। तेलंगाना कोर्ट से सभी मामलों में जमानत मिलने के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि फतेहाबाद कोर्ट से भी राधेश्याम को राहत मिलेगी, लेकिन एसीजेएम विकास गुप्ता ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
जमानत याचिका खारिज होने के बाद राधेश्याम और सुंदर सैनी के वकील अब सेशन कोर्ट का रुख करेंगे। बात दें, इससे राधेश्याम और सुंदर सैनी फिलहाल सिरसा एसआईटी की कस्टडी में है। हिसार में दर्ज दोनों के खिलाफ मामलों में भी जल्द ही दोनों को कोर्ट में पेश किया जा सकता है।