हिसार

उच्च न्यायालय ने दिया महत्वपूर्ण आदेश, इन्हासमेंट की दोबारा गणना करके रिपोर्ट करने के निर्देश

हिसार,
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में सेक्टर 16-17 एवं 13 पार्ट-2 रेजीडेंट वेल्फेयर एसोसिएशन की याचिका स्वीकार करते हुए हुडा अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे चार सप्ताह में इंन्हासमेंट की दोबारा गणना करके विस्तृत रिपोर्ट उच्च न्यायालय में पेश करके। उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार हुडा अधिकारियों को दोबारा गणना करते हुए इसमें सेक्टर एसोसिएशन के पदाधिकारियों को शामिल करना होगा। फैसले की जानकारी देने के लिए एसोसिएशन की आम सभा की बैठक रविवार 28 अक्तूबर को शाम 5 बजे बुलाई गई है।

एसोसिएशन के प्रधान जितेन्द्र श्योराण ने माननीय उच्च न्यायालय के फैसले पर खुशी जताते हुए इसे सेक्टरवासियों के लिए राहतभरा फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ता एम.एल. सग्गड़ के माध्यम से उच्च न्यायालय की डबल बैच में एसोसिएशन की ओर से यह केस दायर किया गया था। इसमें विद्वान न्यायाधीश माननीय श्री महेश ग्रोवर व श्री अमित रावल की बैच ने एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) को निर्देश दिये कि वह चार सप्ताह में एसोसिएशन पदाधिकारियों को सम्मिलत करके इन्हासमेंट की दोबारा गणना करें और उसकी विस्तृत रिपोर्ट पेश करें।

प्रधान ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय का फैसला सेक्टरवासियों के लिए राहत भरा है। इन्हासमेंट की दोबारा गणना करवाने की मांग पर सेक्टरवासियों ने लंबा आंदोलन किया, धरने, प्रदर्शन व आमरण अनशन किया लेकिन सरकार एवं हुडा विभाग के उच्चाधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। उल्टा आंदोलन कर रहे सेक्टरवासियों पर ही झूठे केस दर्ज करके उनको प्रताडि़त किया गया। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद सेक्टरवासियों को न्याय मिलने का पूरा भरोसा है। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय के फैसले की जानकारी देने के लिए रविवार शाम 5 बजे सेक्टर 16-17 के कम्युनिटी सेंटर में आम सभा की बैठक होगी। उन्होंने सेक्टरवासियों से अपील की कि वे इस सभा में अवश्य शामिल हों।

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