फतेहाबाद (साहिल रुखाया)
फ्यूचर मेकर लाइफ केयर कंपनी के सीएमडी राधेश्याम की जमानत याचिका को अदालत ने दूसरी बार खारिज कर दी। राधेश्याम के वकील ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश राजेंद्र सिंह ढांडा की अदालत में जमानत याचिका लगाई थी।
जानकारी के मुताबिक, अदालत में राधेश्याम के वकील लाल बहादुर खोवाल ने कहा कि राधेश्याम के खिलाफ धारा 420 व पीसी एंड सीएस एक्ट नहीं बनाता। वह इन्कम टैक्स और सेल टैक्स बराबर भर रहा है। उसकी कम्पनी का काम प्रोडक्ट बेचना था, उसके प्रोडक्ट को आगे बेचने वाले को एक उचित कमीशन दिया जाता था।
वहीं सरकारी वकील का कहा कि राधेश्याम के खिलाफ गंभीर आरोप है। राधेश्याम ने एमडी बंशीलाल के साथ मिलकर करीब 2950 करोड़ रुपयों का फ्रॉड दूसरे प्रमोटरों के साथ मिलकर किया है। ऐसे में राधेश्याम को जमानत नहीं दी जा सकती।
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत देने से इंकार करते हुए कहा कि जामनत मिलने के बाद आरोपी ग्वाहों को प्रभावित कर सकता है और ट्रायल से गैरहाजिर भी हो सकता है।