पंचकूला,
पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या में डेरा प्रमुख को सजा सुनाए जाने के मामले में हरियाणा सरकार बड़ी राहत मिली है। हरियाणा सरकार की ओर से डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी द्वारा लगाई गई याचिका को हरियाणा की विशेष सीबीआई कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। कोर्ट ने हरियाणा सरकार को डेरा प्रमुख सहित सभी आरोपियों को सजा सुनाने के लिए कोर्ट में पेश करने से छूट दे दी है। अब इन सभी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनाई जायेगी।
बतादें, 17 जनवरी को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या में दोषी करार दिए गए गुरमीत राम रहीम सहित उनके अनुयायी कृष्ण लाल, निर्मल सिंह और कुलदीप सिंह को पंचकूला की सीबीआई कोर्ट में सजा सुनाई जानी है। सजा सुनाते समय आमतौर पर दोषियों को प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश किया जाता हैै। मामले की संवेदनशीलता व प्रदेश में सुरक्षा व कानून व्यवस्था को देखते हुए सरकार ने सीबीआई कोर्ट में याचिका लगाकर सभी दोषियों को जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनाने की अपील की थी। कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है।
इससे पहले 11 जनवरी को पंचकूला स्थित हरियाणा की विशेष सीबीआई कोर्ट ने सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम, कृष्ण लाल, निर्मल सिंह और कुलदीप सिंह को IPC की धारा 302 और IPC की धारा 120बी के तहत दोषी करार दिया गया है। जबकि आरोपी कृष्ण लाल को 1959 आर्म्स एक्ट के सेक्शन 29 के तहत भी दोषी करार दिया गया है। साथ ही आरोपी निर्मल सिंह को 1959 आर्म्स एक्ट के सेक्शन 25 के तहत भी दोषी करार दिया गया है।