हरियाणा

एचसीएस पेपर लीक मामले में सुभाष गोदारा, सुशील भादू और तेजेंद्र बिश्नोई को हाईकोर्ट से जमानत

चंडीगढ़,
हरियाणा सिविल सर्विस (ज्यूडिशियल) पेपर लीक मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 3 और आरोपियों को जमानत दे दी है। सभी आरोपी चंडीगढ़ पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए थे। मामले में आरोपी सुभाष चंद्र गोदरा, सुशील भादू और तेजेंद्र बिश्नोई को जमानत मिली है। मामले में अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी।

मुख्य न्यायाधीश कृष्ण मुरारी की अध्यक्षता में 5 न्यायाधीशों की विशेष पीठ पहले ही 4 आरोपियों को जमानत दे चुकी है। इनमें बलविंद्र शर्मा, कांग्रेस नेता सुनील चोपड़ा, सुनीता और सुनीता शामिल हैं। पिंजौर निवासी सुमन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एचसीएस ज्यूडिशियल का पेपर डेढ़ करोड़ रुपये में बिकने और उसे भी पेशकश होने की बात कही थी। सुमन ने कोचिंग क्लास की साथी सुशीला से लेक्चर की ऑडियो क्लिप मंगाई थी, लेकिन उसने गलती से मामले से संबंधित सुनीता से हुई बातचीत की ऑडियो क्लिप भेज दी। इसमें पेपर में आने वाले प्रश्नों पर हुई बातचीत रिकॉर्ड थी।

बेवजह देरी क्यों हो रही है : फोरेंसिक रिपोर्ट में देरी पर हाईकोर्ट ने कहा था कि बेवजह देरी क्यों हो रही है। आरोपियों के लैपटॉप मोबाइल्स से डाटा खंगालने को लेकर पुलिस ने सीएफएसएल को रिपोर्ट भेजी थी। इससे पहले मामले में आरोपी हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (रिक्रूटमेंट) बलविंदर शर्मा, सुनीता, सुशीला और सुनील चोपड़ा उर्फ टीटू, कुलदीप और आयुषि की अंतरिम जमानत याचिका हाईकोर्ट मंजूर कर चुका है। ज्यूडिशियल पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। 16 जुलाई 2017 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था, लेकिन इसका पेपर लीक हो गया था।

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Jeewan Aadhar Editor Desk