यमुनानगर हरियाणा

पूर्व विधायक निर्मल सिंह के फार्म हाऊस पर हुई दरिंदगी में आरोपी को मिली उम्रकैद—जानें विस्तृत रिपोर्ट

यमुनानगर,
2 जून 2018 में पूर्व विधायक निर्मल सिंह के फार्म हाऊस पर हुई दरिंदगी के मामले में जिला व सत्र न्यायाधीश डॉ अब्दुल माजिद की कोर्ट ने आरोपी देवी दास को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर डेढ़ लाख का जुर्माना भी लगाया है।

क्या था मामला
राजस्थान के जैसलमेर निवासी देवी दास पूर्व मंत्री निर्मल सिंह के घोड़ा फार्म पर वेटरनरी सर्जन के पास 11 साल से काम हेल्पर का काम कर रहा था। आरोपी ने 2 जून 2018 को एक छ: साल की बच्ची को घोड़ों को बेहोश करने वाला इंजेक्शन देकर रेप किया था। बच्ची से तीन बार रेप करने के बाद उसका गला रेत दिया था। मामले में जांच कर रही पुलिस ने देवीदास को गिरफ्तार किया तो वारदात का कबूलते हुए खुद सारा घटनाक्रम बताया था।

ऐसे दिया वारदात को अंजाम
देवी दास बच्ची के पिता के पास आता-जाता रहता था, इसलिए बच्ची उसे जानती थी। देवीदास ने इसी बात का गलत फायदा उठाया। घटना के दिन दोपहर को जब बच्ची का पिता नदी पर मछली पकड़ने चला गया, तो बच्ची को पिता से मिलवाने के बहाने आरोपी उसे सुनसान स्थान पर ले गया। वहां उसने पहले बच्ची को घोड़े को सुस्त करने वाला एक्सायलाजीन इंजेक्शन लगाया, इससे बच्ची बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपी ने उसके साथ करीब 8 घंटे में तीन बार रेप किया। इसी बीच बच्ची को होश आने लगा। इसे देखकर उसने सब्जी काटने वाले चाकू से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। अगले दिन बच्ची का शव खाई में मिला। शव के पोस्टमार्टम में रेप की पुष्टि हुई।

क्या बोले एसपी
मामले की जांच कर रहे एसपी राजेश कालिया ने बताया कि मौके से मिली सिरिंज महत्वपूर्ण सुराग बनी। उसी से सारे केस की कड़िया जुड़ती चली गईं। वहीं इस वारदात के सामने आने के बाद पूर्व मंत्री निर्मल सिंह ने कहा था, ‘इस घटना से मुझे गहरा आघात पहुंचा है। बच्ची के इस दुनिया से चले जाने से आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे परिवार का कोई सदस्य हमारे बीच नहीं रहा, वह बच्ची मेरे परिवार की मेंबर की तरह थी। मैंने स्वयं इस बच्ची को अपने सामने खेलते और बड़े होते देखा था।’

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