हिसार

मनमर्जी से नहीं चलेंगे निजी प्ले स्कूल, करवाना होगा पंजीकरण

हिसार,
जिला में संचालित निजी प्ले स्कूलों को अब महिला एवं बाल विकास विभाग में अपना पंजीकरण करवाना होगा। इसके लिए सरकार ने विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी को नोडल अधिकारी मनोनीत किया है। सभी निजी प्ले स्कूलों को 12 फरवरी तक अपना पंजीकरण करवाना होगा।
जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं हिसार की नोडल अधिकारी परिणिता गोस्वामी ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा जिला में चल रहे प्राइवेट प्ले स्कूलों को अब महिला एवं बाल विकास विभाग में अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसलिए सभी प्ले स्कूल संचालक 2019-20 के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाने को 12 फरवरी तक अपना प्रार्थना पत्र जमा करवाएं। आवेदन पत्र रेडक्रॉस भवन में जिला बाल संरक्षण अधिकारी कार्यालय के कमरा नंबर 16 से 18 में जमा करवाया जा सकता है अथवा पूर्ण विवरण सहित विभाग की ई-मेल डीसीपीयूएचएसआर एट जीमेल डॉट कॉम पर भेजा जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के दूरभाष नंबर 234344 पर संपर्क किया जा सकता है।

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Jeewan Aadhar Editor Desk

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