हिसार,
प्रेमी की गोली मारकर हत्या करने के मामले में आरोपी जीजा और साली को एडीजे डीआर चालिया की कोर्ट ने शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 13 फरवरी को कोर्ट ने इस मामले में दोषी ठहराया था। कोर्ट ने दोषियों पर 5-5 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की एवज में 6 महीने की अतिरिक्त कारावास काटनी होगी।
जानकारी के मुताबिक, फतेहाबाद जिले के जांडली खुर्द निवासी सतबीर ने पुलिस को शिकायत दी थी। सतबीर ने बताया था उसके भतीजे सोनू की किसी नामालूम व्यक्ति ने जेवरा के पास गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में पहले अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया था। बाद में सोनू के परिजनों ने रूबिना व उसके नाते में लगने वाले जीजा सुरेंद्र पर शक जाहिर किया था। पुलिस ने इस मामले में दोनों के खिलाफ हत्या, साजिश व आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। पूछताछ में रूबिना ने बताया था कि उसकी सोनू के साथ दोस्ती थी। लेकिन शादी करने से इनकार कर रहा है।
ये बात उसने पड़ोस में रिश्ते में लगने वाली बहन के पति सुरेंद्र को बता दी। सुरेंद्र से रूबिना ने कहा कि मुझे इसका बदला लेना है। सुरेंद्र व रूबिना ने सोनू को मारने की प्लानिंग बना ली। दोनों पहले हिसार आए और एम टू होटल में रुके। यहीं से उन्होंने सोनू को फोन कर अग्रोहा बुला लिया। पहले दोनों ने उसे अग्रोहा मारने की प्लानिंग की मगर प्लान सिरे चढ़ता न देख उन्होंने बालक चौक से सरसौद रोड पर 3 किलोमीटर आगे पीपल के पेड़ के पास एक पोल्ट्री फार्म के पास वारदात की थी।