फतेहाबाद

चुनावी ड्यूटी को लेकर कर्मचारियों पर कसी नकेल— जानें आयोग के आदेश

फतेहाबाद (साहिल रुखाया)
मनमर्जी से मेडिकल रिपोर्ट तैयार करवा कर चुनावी ड्यूटी से फरलो मारने वाले कर्मचारियों पर चुनाव आयोग ने नकेल कस दी है। चुनाव आयोग ने आदेश जारी कर कहा है कि चुनावी ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को मेडिकल के आधार पर छुट्टी के लिए सिविल सर्जन (सीएमओ) से ही मेडिकल सर्टिफिकेट लेना होगा। उसी के आधार पर ही कर्मचारी की छुट्टी मंजूर की जाएगी।
आदेशों के बारे में जानकारी देते हुए फतेहाबाद के सिविल सर्जन (सीएमओ) डॉ. मनीष बंसल ने बताया कि चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों द्वारा मेडिकल के आधार पर फरलो मारने के मामले सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी कर्मचारी को मेडिकल रिपोर्ट जिला के सिविल सर्जन (सीएमओ) से प्रमाणित करवानी होगी। सीएमओ से प्रमाणित मेडिकल रिपोर्ट ही छुट्टी के लिए मान्य होगी। अन्य किसी भी तरीके की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारी को छुट्टियां नहीं दी जाएगी।
चुनाव आयोग ने यह आदेश इसलिए जारी किया है क्योंकि चुनावी ड्यूटी से भागने के लिए कर्मचारी आमतौर पर फर्जी मेडिकल रिपोर्ट का सहारा लेकर मनमर्जी करते हुए चुनावी ड्यूटी से भागने की कोशिश करते हैं। ऐसे कर्मचारियों पर नकेल कसने के लिए चुनाव आयोग ने सीएमओ से सर्टिफाइड मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ही कर्मचारियों को छुट्टी देने के लिए कहा है।

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