प्रत्याशी 12 से 17 फरवरी तक कर सकेंगे नामांकन
हिसार,
नगर निगम के वार्ड 19 के पार्षद पद का उपचुनाव 1 मार्च को करवाया जाएगा। जिला निवार्चन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाने के लिए हिसार के एसडीएम को रिटर्निंग अधिकारी व तहसीलदार को सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया है।
उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने बताया हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 के सेक्शन 9 तथा हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियम, 1994 के रूल 21 (1) के अंतर्गत हिसार नगर निगम के वार्ड 19 के पार्षद पद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 6 फरवरी को नामांकन के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। 12 से 17 फरवरी तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। 18 फरवरी को प्रात: 11.30 बजे नामांकन पत्रों की छंटनी की जाएगी। 19 फरवरी को प्रात: 11 से दोपहर 3 बजे तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। इसके तुरंत बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिह्नï आवंटित किए जाएंगे। इसी दिन प्रत्याशियों व मतदान केंद्रों की सूची प्रदर्शित की जाएगी। 1 मार्च को प्रात: 7.30 से सायं 4.30 बजे तक मतदान करवाया जाएगा। मतदान संपन्न होने के साथ ही मतगणना करवाई जाएगी व परिणाम की घोषणा की जाएगी। चुनाव की घोषणा के साथ ही नगर निगम क्षेत्र में 4 फरवरी से आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है।
उपायुक्त ने चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करवाने के लिए हिसार के एसडीएम को आरओ (रिटर्निंग अधिकारी) व तहसीलदार को एआरओ नियुक्त किया है। उन्होंने बताया कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा चुनाव परिणाम घोषित होने तक चुनाव से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा चुनाव से जुड़े क्षेत्र में मतदान के दिन 1 मार्च को सभी फैक्ट्रियों, व्यावसायिक संस्थानों, औद्योगिक संस्थानों व दुकानों आदि में कार्यरत मतदाताओं के लिए वैतनिक अवकाश रहेगा। 29 फरवरी से 1 मार्च तक संबंधित नगर निगम में बिजी व पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया कि शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव संपन्न करवाने के लिए समुचित कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाएंगे। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा आवश्यतानुसार मतदान केंद्रों की व्यवस्था की जाएगी। मतदान के दिन, इससे एक दिन पहले व चुनाव परिणाम घोषित होने तक के समय को ड्राई-डे घोषित किया जाता है जिस दौरान शराब आदि की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान किसी दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब अथवा अन्य प्रतिष्ठïान में शराब की बिक्री नहीं की जा सकेगी।