हिसार

पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते अपना नाम : उपायुक्त

मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 12 मार्च तक लिए जाएंगे आवेदन

जिला में 15, 16 व 28 फरवरी तथा 1 मार्च को सभी बीएलओ अपने-अपने बूथ पर मौजूद रहकर भरवाएंगे फार्म

हिसार,
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला में मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 12 मार्च तक पात्र व्यक्तियों के वोट बनाने, अपात्रों के वोट काटने तथा विवरण में अशुद्घियों को ठीक करने का कार्य करवाया जाएगा। इसके तहत 15, 16, 28 फरवरी व 1 मार्च को प्रत्येक बूथ पर बीएलओ द्वारा आवेदकों से फार्म भरवाए जाएंगे।
उपायुक्त ने यह बताया कि वर्तमान मतदाता सूची में यदि किसी अपात्र व्यक्ति का नाम दर्ज है या किसी मतदाता की मृत्यु हो चुकी हो, या जो स्थान छोड़ कर जा चुके हों ऐसे अपात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटवाने हेतु प्रपत्र-7 में आपत्ति दर्ज की जा सकती है। यदि मतदाता सूची में किसी मतदाता का विवरण अशुद्ध दर्ज है या फोटो मिसमैच है तो वे भी प्रपत्र-8 में विवरण शुद्धि हेतु अपना आवदेन प्रस्तुत कर सकते हैं। आमजन की सुविधा के लिए 15 फरवरी (शनिवार) व 16 फरवरी (रविवार), 29 फरवरी (शनिवार) व 1 मार्च (रविवार) को विशेष अभियान तिथियां निश्चित की गई हैं। इन तिथियों में राजपत्रित अवकाश हाने के बावजूद प्रात: 9 से सायं 5 बजे तक जिला के सभी 1294 मतदान केंद्रों पर मतदान स्तर अधिकारी उपस्थित रह कर आम जनता से दावे, आपत्तियॉ व विवरण शुद्धि संबंधित आवेदन 6, 6क, 7, 8 व 8क प्राप्त करेंगे। आवेदन प्रपत्र 6, 6क, 7, 8, 8क आम जनता को मतदान केंद्र भवनों पर ही मतदान स्तर अधिकारी निशुल्क उपलब्ध करवाएंगे।
उन्होंने बताया कि आयोग के आदेशों की अनुपालना में जिले के सभी सात विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों, 47-आदमपुर, 48-उकलाना (अनुसूचित जाति), 49-नारनौंद, 50-हांसी, 51-बरवाला, 52-हिसार व 53-नलवा की मतदाता सूचियों का प्रारंभिक प्रकाशन 10 फरवरी को इन निर्वाचन क्षेत्रों के लिए स्थापित सभी 1294 मतदान केंद्र भवनों सहित भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निश्चित सभी प्रकाशन स्थलों पर करवा दिया गया है।
उपायुक्त ने बताया है कि मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्र्तगत 1 जनवरी 2020 को 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र प्राप्त हो चुके वे सभी पात्र पुरुष/महिला जिनके नाम उनके सामान्य निवास से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अभी तक दर्ज नहीं हो पाए हैं, वे अपना नाम दर्ज करवाने के लिए अपने क्षेत्र के अंर्तगत आने वाले संबंधित मतदान केंद्र पर जाकर प्रपत्र-6 में आवेदन कर सकते हैं। आवेदक अपने आवेदन प्रपत्र-6 को हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भरकर, उसके साथ दो पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो, सामान्य निवास व जन्मतिथि के प्रमाण के दस्तावेज की सत्यापित प्रतियां संलग्न करके अपना मोबाइल नंबर व हस्ताक्षर अंकित करके मतदान स्तर अधिकारी के पास 10 फरवरी से 12 मार्च 2020 तक की अवधि में जमा करवा सकते हैं।
उपायुक्त ने जिले के लोगों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं व विशेषकर पात्र महिलाएं जिनका मतदाता सूची दर्ज औसत उनकी वास्तविक संख्या से काफी कम है, अपने वोट जरूर बनवाएं और अपने सवैधानिक अधिकार को प्राप्त करने का गौरव प्राप्त करें।

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