हिसार

जिलाधीश ने कोरोना पर रोक के लिए सार्वजनिक स्थलों को सैनेटाइज रखने के दिए आदेश

हिसार,
जिलाधीश डॉ. प्रियंका सोनी ने जिला में कोरोना रोग पर नियंत्रण करने व इससे आमजन को सुरक्षित रखने के लिए जन उपयोग के सार्वजनिक स्थलों को इस्तेमाल से पूर्व स्वच्छ (सैनेटाइज) करने के आदेश जारी किए हैं।
जिलाधीश ने बताया कि इस समय तक जिला में कोरोना रोग से पीडि़त एक भी मरीज नहीं है। स्वास्थ्य विभाग व अन्य विभाग इस रोग को आमजन तक न पहुंचने देने के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं और जनता के हित में अनेक कदम उठाए गए हैं। इसी कड़ी में हरियाणा महामारी रोग अधिनियम के अंतर्गत होटल, रेस्टोरेंट, जिम, कम्युनिटी सेंटर, पार्क, बस क्यू शैल्टर्स तथा लोगों के इक_ïा होने के अन्य स्थानों को उनके प्रयोग से पूर्व सैनेटाइज करने के आदेश दिए गए हैं ताकि कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर दरवाजों के हैंडल, रेलिंग तथा हाथों के स्पर्श में आने वाले अन्य सभी स्थानों व वस्तुओं को सैनेटाइजर्स (1 प्रतिशत सोडियम क्लोराइड) से साफ करना अनिवार्य है। स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी के अनुसार कोरोना वायरस का संक्रमण हाथों के माध्यम से मुंह, आंखों व नाक के रास्ते शरीर में फैलने की आशंका रहती है। इसीलिए आमजन को यही सलाह दी जा रही है कि वे बार-बार अपने हाथों को धोने की आदत डालें ताकि यदि कहीं किसी संक्रमित स्थान को छूने से वायरस उनके हाथों के संपर्क में आ भी गया है तो वह धोने से खत्म हो जाए।
उन्होंने कहा कि नगर निगम आयुक्त, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के एस्टेट ऑफिसर, डीडीपीओ, जिला में नियुक्त सभी निकाय सचिव, कार्यकारी अधिकारी पर इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी व वॉलेंटियर्स लगाने की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है। इसके अलावा सिविल सर्जन को इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं।

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Jeewan Aadhar Editor Desk