फतेहाबाद

च्युइंगम व मिलते-जुलते उत्पादों की बिक्री पर 30 जून तक लगाया प्रतिबंध

फतेहाबाद,
जिलाधीश रवि प्रकाश गुप्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार ने च्युइंगम और उससे मिलते-जुलते उत्पादों बबलगम को कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रतिबंधित किया है। उन्होंने बताया कि च्युइंगम व उससे मिलते-जुलते उत्पादों पर यह प्रतिबंध आगामी 30 जून तक लागू रहेगा। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग से जारी निर्देशों में बताया गया है कि थूकने से भी कोरोना के एक से दूसरे व्यक्ति में फैलने की संभावना है। इसलिए च्युइंगम, बबलगम व इस तरह के सभी उत्पाद तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किए जाते हैं। जिलाधीश ने बताया कि जनहित के मद्देनजर 30 जून तक इन उत्पादों के उत्पादन, भंडारण व बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इन उत्पादों को खुले व पैकेट में बेचना गंभीर अपराध माना जाएगा। इन्हें प्रयोग भी न करें। आदेशों की उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Related posts

कार में लगी आग, चालक बाल—बाल बचा

Jeewan Aadhar Editor Desk

करंट लगने से बिजलीकर्मी की दर्दनाक मौत

Jeewan Aadhar Editor Desk

पूरी तत्परता से चलाया स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप के तहत हस्ताक्षर अभियान