पर्यटन विभाग हरियाणा के महानिदेशक राजीव रंजन ने जिलाधिकारियों को दिए निर्देश
फतेहाबाद,
पर्यटन विभाग हरियाणा के महानिदेशक राजीव रंजन ने कहा है कि सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों से सख्ती से निपटा जाएगा और आईटी एक्ट व आपदा प्रबंधन की विभिन्न धाराओं का प्रयोग करते हुए उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई जा सकती है। इस संबंध में उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को भी स्पष्ट निर्देश दिए है कि लॉकडाउन की सख्ती से पालना सुनिश्चित करवाए और बेवजह अपने घर से बाहर निकले वाले लोगों पर सख्त एक्शन लिया जाए।
इससे पहले महानिदेशक ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ लॉकडाउन में जिला प्रशासन द्वारा किए गए प्रबंधों की समीक्षा भी की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि खेल के मैदान, गांवों व शहरों में सार्वजनिक स्थानों पर अधिक लोग इक्_े न होने पाएं। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान नियमों की उल्लंघना करने वालों पर पुलिस विभाग द्वारा वाहनों को जब्त करते हुए उनके चालान भी किए जा रहे हैं। इस दौरान पुलिस ने लगभग 43 लाख 36 हजार रुपये की राशि का जुर्माना भी किया है। लॉकडाउन के दौरान धारा 144 की उल्लंघना करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत पुलिस ने 34 मामले दर्ज कर 46 व्यक्तियों पर कार्यवाही अमल में लाई गई है।
राजीव रंजन ने आदेश दिए कि सभी सरकारी कार्यालयों, भवनों, सार्वजनिक स्थानों इत्यादि को सैनिटाइज किया जाए और यह कार्य सरकार के आगामी आदेशों तक निरंतर जारी रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की स्थिति में सभी अधिकारियों, कर्मचारियों सहित नागरिक अनुशासन में रहे। इसके साथ-साथ वे अपने बच्चों को भी अनुशासन की महत्ता बारे बताएं। कोविड-19 में नागरिकों द्वारा बरती गई छोटी सी लापरवाही के कारण उनके परिवार, आस पड़ोस तथा पूरे जिला को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। महानिदेशक ने यह भी निर्देश दिए कि जिला में विभिन्न स्थानों पर बनाए गए शैल्टर हाउस में रह रहे 145 प्रवासी श्रमिकों की नियमित मेडिकल, खाद्य सामग्री इत्यादि की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएं। इसके अलावा शैल्टर हाउस में प्रवासी श्रमिकों को योगाभ्यास भी करवाया जाए और उनको मोटिवेट व काउंसलिंग की जाए।
महानिदेशक ने कहा कि जिला में अभी तक कोरोना वायरस का कोई भी मामला नही आया है। नागरिकों को सरकार व प्रशासन द्वारा जारी हिदायतों की पालना करनी चाहिए और उन्हें यह समझना चाहिए कि वे लॉकडाउन की स्थिति में अपने घरों से बाहर न निकलें। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस अपने आप नहीं फैलता, संक्रमित व्यक्ति जब एक स्थान से दूसरे स्थान या दूसरे लोगों के संपर्क में आता है तो यह तेजी से फैलता है तथा संपर्क में आए दूसरे लोग भी कोविड-19 के शिकार हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि आंखों को कवर करने के लिए चश्में, मुंह को कवर करने के लिए सूती कपड़े या मास्क का प्रयोग करें। सभी नागरिकों को सामाजिक दूरी को अपना होगा और यदि आपको खांसी व बुखार का अनुभव हो रहा हो तो किसी के संपर्क में न आएं, सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें, अपने हाथों से बार-बार चेहरे, मुंह, आंखों को न छूएं, भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, इस्तेमाल हुए नैपकिन, टिश्यू पेपर खुले में न फेंके। इसके अलावा किसी तरह के लक्षण जैस बुखार, खांसी, या सांस लेने में तकलीफ हो, तो तुरंत नजदीकी केंद्र या हेल्पलाइन नंबर 108, 01667 226024, 297291, कंट्रोल रूम 01667 230018, 1100, 1075, 85588-93911 पर संपर्क कर सकते हैं।