फतेहाबाद

जिला प्रशासन ने आवश्यक खाद्य वस्तुओं के रेट निर्धारित किए, उल्लंघना करने पर होगी कार्यवाही

निर्धारित दरों से अधिक रेट लेने पर नागरिक अपनी शिकायत कंट्रोल रूम में करवा सकते हैं दर्ज

फतेहाबाद,
जिला प्रशासन ने कोविड-19 के चलते लॉकडाउन अवधि के दौरान जिला फतेहाबाद में आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी को रोकने के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थों के रेट निर्धारित किए है। पर्यटन विभाग हरियाणा के महानिदेशक एवं नोडल ऑफिसर राजीव रंजन ने प्रशासनिक अधिकारियों और गठित टीम सदस्यों को निर्देश दिए है कि अगर कोई इन आदेशों की उल्लंघना करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाएं। यदि कोई दुकानदार उपभोक्ताओं से उपरोक्त निर्धारित दरों से अधिक रेट लेता है तो इस संबंध में लघु सचिवालय में स्थापित कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 01667 230018 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
महानिदेशक ने बताया कि जिला के नागरिकों को लॉकडाउन से डरने की जरूरत नहीं है। सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति तय दरों पर करवाने के लिए प्रशासन प्रयासरत है। लॉकडाउन के दौरान जिला की विभिन्न सामाजिक-धार्मिक संगठनों के सहयोग से भी जरूरतमंदों तक खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा प्रशासन द्वारा गठित टीमों द्वारा लॉकडाउन में नागरिकों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति निर्धारित मूल्यों पर हो, इसके लिए संबंधित विभाग द्वारा जिला की विभिन्न दुकानों का निरीक्षण व छापेमारी भी की जा रही है।
महानिदेशक ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक वस्तुओं की बिक्री के लिए प्रति किलोग्राम व लीटर के हिसाब से मूल्य निर्धारित किए है। हरी मंूग दाल 110-115 रुपये, तूर दाल 90-95 रुपये, मंूग दाल साबत 105-110 रुपये, मंगू दाल धूली 115-120 रुपये, उड़द दाल छिलका 100-105 रुपये, मसूर दाल 80-85 रुपये, चना दाल 65-70 रुपये, चीनी 37-39 रुपये, चावल परमल 30-35 रुपये, गेंहू आटा 26-28 रुपये, रिफाइंड ऑयल 100-105 रुपये, नमक 18-20 रुपये, हल्दी 160-170 रुपये, लाल मिर्च 220-230 रुपये, जीरा 200-220 रुपये, राजमा 115-120 रुपये, काला चना 55-60 रुपये, बेसन 65-70 रुपये, मैदा 30-32 रुपये, सरसो तेल 100-105 रुपये तथा चावल सरबती 70-80 रुपये निर्धारित किया है। इस मौके पर नगराधीश अनुभव मेहता, सीएमओ डॉ मनीष बंसल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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