फतेहाबाद

जिलाधीश ने आदेश जारी कर पंजाबी सभा हस्पताल को बनाया कोविड हस्पताल

फतेहाबाद (साहिल रुखाया)
जिलाधीश रवि प्रकाश गुप्ता ने हरियाणा अचल संपत्ति अधिग्रहण अधिनियम, 1973 की धारा (3) की उपधारा (1) व धारा (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भट्टू रोड स्थित पंजाबी सभा हस्पताल को कोविड हस्पताल बनाए जाने के आदेश पारित किए है। जिलाधीश ने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण को रोकने और इसके संदिग्ध व प्रभावित व्यक्तियों को क्वारेंटाइन करने के लिए कोविड हस्पताल बनाए जाने की जरूरत है।
जिलाधीश ने पंजाबी सभा हस्पताल के मालिक/संचालक को उपरोक्त उद्देश्य के लिए भवन को तैयार रखने के निर्देश देते हुए कहा कि वे इस भवन को जरूरत पडऩे पर फतेहाबाद के उपमंडलाधीश व मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फतेहाबाद को सौंपे।

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Jeewan Aadhar Editor Desk