फतेहाबाद (साहिल रुखाया)
जिलाधीश रवि प्रकाश गुप्ता ने हरियाणा अचल संपत्ति अधिग्रहण अधिनियम, 1973 की धारा (3) की उपधारा (1) व धारा (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भट्टू रोड स्थित पंजाबी सभा हस्पताल को कोविड हस्पताल बनाए जाने के आदेश पारित किए है। जिलाधीश ने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण को रोकने और इसके संदिग्ध व प्रभावित व्यक्तियों को क्वारेंटाइन करने के लिए कोविड हस्पताल बनाए जाने की जरूरत है।
जिलाधीश ने पंजाबी सभा हस्पताल के मालिक/संचालक को उपरोक्त उद्देश्य के लिए भवन को तैयार रखने के निर्देश देते हुए कहा कि वे इस भवन को जरूरत पडऩे पर फतेहाबाद के उपमंडलाधीश व मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फतेहाबाद को सौंपे।