हिसार,
केंद्रीय गृह मंत्रालय के नए आदेश से दुकानदार असमंजस है कि उनको दुकान खोलनी है या नहीं। आमजन गृह मंत्रालय के आदेश को सही तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसे में वे इस बारे में विस्तृत जानकारी के लिए इधर—उधर फोन घुमा रहे हैं। दरअसल, सरकार के नोटिफिकेशन में जिन बारीक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उसने इस कन्फ्यूजन को बढ़ाया।
क्या है आदेश
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने डिजास्टर मैनेजमेंट ऐक्ट 2005 के तहत 15 अप्रैल को जारी अपने आदेश में बदलाव किया है। इस बदलाव के तहत अब गैरजरूरी सामानों की दुकानों को भी कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी है।
हॉटस्पॉट्स में नहीं खुलेंगी दुकानें
हॉटस्पॉट्स में गैरजरूरी सामानों की दुकानें अब भी नहीं खुल सकेंगी। कोरोना वायरस हॉटस्पॉट्स में केंद्र की तरफ से लॉकडाउन नियमों में दी गई ढील लागू नहीं होगी।
सिर्फ रजिस्टर्ड दुकानें ही खुलेंगी
गृह मंत्रालय के आदेश में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि शॉप्स ऐंड इस्टेब्लिशमेंट ऐक्ट के तहत विभिन्न राज्यों में रजिस्टर्ड दुकानों को ही खुलने की इजाजत है। जो दुकानें संबंधित राज्य में इस कानून के तहत पंजीकृत नहीं हैं, वे नहीं खुलेंगी।