हिसार

दुकानें सुबह 8 से सायं 6 बजे तक खुली रखने की अनुमति : उपायुक्त

हिसार,
उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने बताया कि कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने व आमजन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिला में दुकानें खोलने का समय प्रात: 8 से सायं 6 बजे तक के लिए निर्धारित किया गया है। इसके अलावा रविवार के दिन केवल किरयाणा, दूध की दुकान व डेयरी ही खुली रहेंगी। इसके अलावा सभी दुकानें बंद रहेंगी।
उपायुक्त ने बताया कि जिला में केवल वही दुकानें खुली रहेंगी जिनके आदेश गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए हैं। जिला में स्थित सभी दुकानदार मास्क का प्रयोग करेंगे तथा अपनी-अपनी दुकानों के आगे लगभग 6 फुट की दूरी पर ग्राहकों के लिए गोलाकार मार्क लगाकर सामाजिक दूरी बनाने के लिए जगह चिह्नित करेंगे और दुकान पर कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों को मास्क व सेनिटाइजर्स उपलब्ध करवाएंगे।
उन्होंने बताया कि किसी भी दुकान में एक समय में ग्राहक व कार्य करने वालों सहित 5 से अधिक व्यक्ति मौजूद नहीं होंगे। छोटी दुकानों में ग्राहक व काम करने वालों सहित दो से अधिक व्यक्ति मौजूद न हों। ये सभी सामाजिक दूरी का भी ध्यान रखें। किसी भी दुकान के आगे कार पार्किंग न हो व दुकानदार अपनी दुकानों के आगे सामान आदि रखकर अतिक्रमण न करें। दुकानदार एसी का प्रयोग कम करें तथा दुकान का दरवाजा खुला रखें व एग्जिट फैन ऑन रखें। बाजार के गलियारे व बरामदों पर भी अतिक्रमण न किया जाए।
उपायुक्त ने बताया कि सभी दुकानदार दुकान पर आने वाले ग्राहकों को आरोग्य सेतु एप मोबाइल में डाउनलोड करने बारे प्रोत्साहित करें। सभी दुकानदारों द्वारा आरोग्य सेतु एप का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। दुकानदार दुकान पर आने वाले ग्राहकों का ब्यौरा मोबाइल नंबर व पते सहित रजिस्टर में दर्ज करके रखें। सभी दुकानदार अपनी दुकानों के डेस्क, कुर्सी, काउंटर, फर्श व दरवाजे के हैंडल को दिन में कम से कम 4 बार सैनिटाइज करेंगे।
दुकानदार यह भी ध्यान रखें कि यदि दुकान पर आने वाले ग्राहक को खांसी, जुकाम व बुखार आदि की दिक्कत है तो हेल्पलाइन नंबर 70278-30252 पर तुरंत प्रभाव से सूचित करेंगे व उस व्यक्ति से संपर्क नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जिला में स्थित नाई की दुकानें खुली रहेंगी परंतु नाई की दुकान पर आने वाले सभी ग्राहकों का नाई द्वारा विस्तृत ब्यौरा मोबाइल नंबर व पते सहित रजिस्टर में दर्ज करना होगा। नाई कार्य करते समय ग्राहक के निजी तौलिए का ही इस्तेमाल करेंगे तथा दुकान में सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करेंगे।
उपायुक्त ने कहा कि 65 साल से ज्यादा आयु के बुजुर्गों, 10 साल से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, हाईपरटेंशन, अस्थमा, कैंसर व डायबिटीज जैसे रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों को बाजार में जाने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बाजार में कम से कम व्यक्ति ही जाएं। घर से केवल एक ही व्यक्ति आवश्यकता अनुसार बाजार जाए। नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिका के कर्मचारी सफाई व्यवस्था बनाए रखेंगे व समय-समय पर बाजार को सैनेटाइज करेंगे और अतिक्रमण हटवाएंगे। सभी व्यक्ति घर के भीतर जाने से पहले अपने हाथ धोएं व बाहर कहीं भी न थूकें। उन्होंने कहा कि दुकानदार जहां तक हो सके, होम डिलीवरी ही करें और ग्राहक से मोबाइल, टेलीफोन व कनेक्ट प्लस एप के जरिए संपर्क में रहें। बाजार में आमजन व दुकानदार अनावश्यक रूप से इक_े न हों। हर ग्राहक के प्रतिष्ठान में प्रवेश करने पर हाथों को सैनेटाइज करवाएं व रुपयों के लेन-देन के बाद भी हाथों को सैनेटाइज करवाएं व स्वयं अपने हाथों को भी करें। रेडिमेड गारमेंट्स की दुकानों पर कपड़ों के ट्रायल पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। उन्होंने आह्वान किया कि सभी दुकानदार व जिलावासी सामाजिक दूरी बनाए रखेंगे और बार-बार हाथों को सैनेटाइज करेंगे। कोई भी एक-दूसरे के संपर्क में न आए और मुंह पर मास्क लगाकर रखे। सायं 7 बजे के बाद केवल आपातकालीन स्थिति में ही घरों से बाहर निकलें। यदि लोग नियमों की पालना नहीं करते और इस कारण हिसार ऑरेंज से रेड जोन में आता है तो सभी प्रकार की छूट वापस ले ली जाएंगी। जिला में कंटेनमेंट जोन होते ही उस क्षेत्र की सभी दुकानें बंद रहेंगी।
उपायुक्त ने कहा कि इन सभी हिदायतों की अनुपालना करने के संबंध में दुकानदार व प्रतिष्ठान संचालक स्वयं जिम्मेदार होंगे। इन आदेशों की पालना न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी व उनके प्रतिष्ठान तुरंत बंद करवा दिए जाएंगे। उन्होंने सभी एसडीएम को भी अपने-अपने क्षेत्रों में इन आदेशों की समुचित अनुपालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश देते हुए निगरानी के लिए निरीक्षण टीमों का गठन करने को कहा है। उन्होंने कहा कि हिसार व हांसी के पुलिस अधीक्षक इन आदेशों की पालना करवाने के लिए जिम्मेदार होंगे।

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