कंटेनमेंट जोन को छोड़ शेष गांव को बफर जोन घोषित किया
हिसार,
उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने हांसी के गांव महजद में कोरोना केस मिलने के बाद गांव महजद में सुमित पुत्र राममेहर के घर से पृथ्वी पुत्र नंदू जांगड़ा के घर तक तथा पृथ्वी जाट पुत्र हरीराम के घर से ज्ञाना पुत्र मचानी से जोगेंद्र जाट के घर तक के क्षेत्र को 28 दिन के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। कंटेनमेंट जोन को छोडक़र शेष गांव को बफर जोन घोषित किया गया है। कंटेनमेंट व बफर जोन के लिए हांसी के एसडीएम को ओवर ऑल इंचार्ज बनाया गया है जबकि इन स्थानों की समुचित निगरानी व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पंचायत विभाग के एसडीओ विजय कुमार को ड्यूटी मजिस्टे्रट नियुक्त किया है।
उपायुक्त ने बताया कि कंटेनमेंट जोन व बफर जोन में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए संदिग्धों की पहचान करने, ऐसे सभी व्यक्तियों की जांच करने, उन्हें क्वारेंटाइन व आइसोलेशन करने तथा सामाजिक दूरी बनाने के अलावा अन्य सभी प्रकार के स्वास्थ्य मापदंडों को लागू करने के लिए एक्शन प्लान बनाया गया है। उन्होंने सिविल सर्जन को निर्देश दिए हैं कि वे आशा वर्कर्स व एएनएम की एक टीम गठित करें जो कंटेनमेंट जोन में घर-घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग व थर्मल स्कैनिंग करेंगी। इन टीम के कार्य की निगरानी व रिपोर्टिंग आदि के लिए सुपरवाइजर डॉक्टर्स की एक टीम भी लगाई जाए। उन्होंने कहा कि ड्यूटी पर तैनात प्रत्येक स्टाफ सदस्य को सुरक्षा के मद्देनजर पीपीई किट व अन्य आवश्यक उपकरण मुहैया करवाए जाएं। इसी प्रकार सिविल सर्जन द्वारा कंटेनमेंट जोन व बफर जोन को पूरी तरह से सेनिटाइज करवाया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की आवाजाही की अनुमति नहीं है। हांसी पुलिस अधीक्षक द्वारा कंटेनमेंट जोन के क्षेत्र को पूरी तरह से सील करके व नाके आदि लगवाकर यहां पुलिस बल की तैनाती करवाई जाएगी। बफर जोन में लॉकडाउन के सभी नियमों की सख्ती से अनुपालना करवाई जाएगी। पीडब्ल्यूडी बीएंडआर द्वारा कंटेनमेंट जोन व बफर जोन में समुचित बेरिकेडिंग करवाई जाएगी। उन्होंने रोडवेज जीएम को प्रतिदिन नागरिक अस्पताल से प्रभावित क्षेत्र तक आशा वर्कर्स व एएनएम की टीमों को लाने व ले जाने के लिए बसें लगाने के निर्देश दिए हैं।
उपायुक्त ने बताया कि कंटेनमेंट क्षेत्र के निवासियों को प्रतिदिन की जरूरत की सभी वस्तुओं की होम डिलीवरी करवाई जाएगी। इसके लिए सभी आवश्यक वस्तुओं जैसे राशन, ग्रोसरी, दूध, मेडिसन व फल सब्जियों की होम डिलीवरी की दरें निर्धारित करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। वस्तुओं की डिलीवरी करने वाला व्यक्ति पीपीई किट पहनकर आए और किसी भी घर में प्रवेश न करे बल्कि सामान का पैकेट घर के दरवाजे पर रखकर वापस चला जाए। कंटेनमेंट व बफर जोन में आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी व समुचित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए हांसी के एसडीएम को ओवर-ऑल इंचार्ज बनाया गया है। उपायुक्त ने प्रभावित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति, स्वच्छ पेयजल, एंबुलेंस व अन्य पैरा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति आदि के संबंध में संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं।