नगर पालिका ऐलनाबाद में कंट्रोल रुम स्थापित, दूरभाष नम्बर 93066-78952
सिरसा,
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने बताया कि ऐलनाबाद के वार्ड नम्बर 9 में कोरोना संक्रमित होने का एक मामला सामने आया है। कोरोना वायरस के फैलाव व इसकी रोकथाम के मद्देनजर श्याम लाल वर्मा के घर से ऋषि ढूडी के घर (एक तरफ), गुरमेल सिंह के घर से अरुण मिश्रा (दूसरी तरफ) की ओर क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, जबकि वार्ड नम्बर 9 के शेष क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है। एसडीएम ऐलनाबाद कंटेनमेंट व बफर जोन के ऑल ऑवर इंचार्ज रहेंगे, जो सभी प्रबंधों व व्यवस्थाओं की देखरेख करेंगे।
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि कोरोना वायरस के आस-पास के क्षेत्रों में इसके फैलाव को रोकने के लिए संदिग्धों की स्क्रीनिंग, संदिग्ध मामलों का परीक्षण, क्वारंनटाइन, सोशल डिस्टेंस आदि कार्यों के लिए कार्य योजना तैयार कर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि आशा वर्कर व एएनएम की टीमें तैयार की गई हैं, जोकि कंटेनमेंट जोन में आने वाले हर घर को सैनेटाइज करने के साथ-साथ प्रत्येक व्यक्ति की डोर टू डोर स्क्रीनिंग / थर्मल स्कैनिंग करेंगी। इस कार्य की निगरानी के लिए लेडी हैल्थ विजिटर की ड्यूटी रहेगी। ये टीमें सिविल सर्जन के दिशा-निर्देशों अनुसार कार्य करेंगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मचारियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों और स्क्रीनिंग / थर्मल स्कैनिंग आदि सभी आवश्यक उपकरण प्रदान किए जाएं।
नगर पालिका ऐलनाबाद में कंट्रोल रुम स्थापित, दूरभाष नम्बर 93066-78952
उपायुक्त ने बताया कि कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए टीजीटी धर्मपाल (94169-41908) व टीटीजी सुभाष चंद्र (94164-90286) को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि नगर पालिका ऐलनाबाद में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, नियंत्रण कक्ष का मोबाइल नम्बर 93066-78952 है। कंट्रोल रूम के इंचार्ज सचिव नगर पालिका होंगे। इसके अलावा डा. सुरेश गोदारा व डब्ल्यूसीडीपीओ प्रवीण भाटिया सहायक के तौर पर सहयोग रहेगी। उन्होंने सिविल सर्जन को निर्देश दिए कि कंट्रोल रूम में कोरोना वायरस के बचाव के सभी आवश्यक व्यक्तिगत उपकरण व दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। सिविल सर्जन यह सुनिश्चित करेंगे कि इस क्षेत्र में 24 घंटे सभी आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध रहें।
कंटेनमेंट व बफर जोन में आवागमन पर पूर्णत: प्रतिबंध
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने सचिव नगर पालिका ऐलनाबाद को निर्देश दिए हैं कि वे कंटेनमेंट जोन और बफर जोन के पूरे क्षेत्रों को पूरी तरह से सैनिटाइज करवाना सुनिश्चित करें। कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे चेहरे के मुखौटे, दस्ताने, टोपी, सैनिटाइजर, जूते उपलब्लध करवाने के साथ सोशल डिस्टेंस की अनुपालन करवाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवाओं को छोड़ कर कंटेनमेंट जोन क्षेत्र में आने व बाहर जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। यदि कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके लिए पुलिस विभाग द्वारा पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती करते हुए पर्याप्त संख्या में नाकों आदि की स्थापना करेगा। इसके साथ-साथ बफर जोन की आवश्यक बैरिकेडिंग की लाएगी, इसकी जिम्मेवारी कार्यकारी अभियंता पीडब्ल्यूडी की रहेगी।
कंटेनमेंट जोन में लोगों को घर द्वार पर ही पहुंचाई जाएगी सब्जी व राशन
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि सहायक खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक ऐलनाबाद यह सुनिश्चित करें कि कंटेनमेंट जोन में खाद्य पदार्थों राशन, दूध, ग्रोसरी, दवाइयां व सब्जियों की आपूर्ति सुचारु रहे। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करें कि कंटेनमेंट जोन में लोगों को घर द्वार पर ही सब्जियों, राशन/किराने की वस्तुओं, दूध आदि पहुंचे। उन्होंने निर्देश कि डिलिवरी के समय ध्यान रखा जाए कि डिलिवरी ब्वाय पूरी तरह से सुरक्षा उपकरण पहनें हो और वह किसी भी घर के अंदर नहीं जाएगा और न ही किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आएगा। उन्होंने कंटेनमेंट जोन में पशुओं के लिए हरे / सूखे चारे व पशुओं के लिए दवाईयों की व्यवस्था के लिए उप निदेशक पशुपालन विभाग, बिजली की आपूर्ति सुचारू के लिए बिजली विभाग तथा स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति एसई पब्लिक हेल्थ द्वारा नियमित रूप से सुनिश्चित करने तथा सिविल सर्जन को कंटेनेमेंट जोन में एंबूलेंस व पेरा मैडिकल स्टाफ की तैनाती करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि साथ ही कंटेनमेंट जोन निवासियों का शत प्रतिशत आरोग्य सेतू एप पर अपलोड करवाया जाएगा। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे अपनी ड्यूटी का निर्वहन कुशलतापूर्वक व जिम्मेवारी के साथ करें। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी कोताही बरतता पाया जाता है, उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।