गृह मंत्रालय की गाइडलाइन अनुसार दाह संस्कार पर 20 से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकते एकत्रित
पार्षद व सरपंच लोगों को दाह संस्कार के दौरान कोविड-19 बचाव संबंधी सावधानियों की अनुपालना बारे करें जागरूक
सिरसा,
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान नेे कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने तथा इससे बचाव के लिए विभिन्न गतिविधियों के संचालन आदि बारे दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसी कड़ी में दाह संस्कार के लिए भी नियम लागू किए गए हैं, जिसके तहत दाह संस्कार के दौरान 20 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने पर प्रतिबंध है।
उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे दाह संस्कार के दौरान निर्धारित नियमों की अनुपालना करें, ताकि कोविड-19 के फैलाव को रोका जा सके। दाह संस्कार में शामिल होने वाला हर व्यक्ति मॉस्क पहनें और कोरोना से बचाव संंबंधी सभी उपायों को अपनाएं। उन्होंने कहा कि दो गज की दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) की कड़ाई से अनुपालना हो। अंतिम संस्कार के बाद हर व्यक्ति साबुन से अच्छी तरह से हाथों को धोएं या सेेनेटाइज जरूर करें।
उपायुक्त ने कहा कि शहरी क्षेत्र मेंं नगर परिषद/नगर पालिका सदस्य तथा ग्रामीण क्षेत्र में गांव कें सरपंच/पंचायत प्रतिनिध दाह संस्कार के दौरान कोविड-19 से बचाव के लिए जारी हिदायतों बारे आमजन को जागरूक करें और उन्हें इनकी अनुपालना के लिए प्रेरित करें। इसके अलावा जिला परिषद के सदस्य भी अपने-अपने क्षेत्रों में दाह संस्कार के दौरान उक्त हिदायतों की अनुपालना करवाने में अपना सहयोग करें, ताकि जिला में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके।