भिवानी

सोशल मीडिया का प्रयोग न्यूज संचालन पर प्रतिबंध

भिवानी,
जिलाधीश अजय कुमार ने जिला भिवानी में न्यूज संचालन से संबंधित सोशल मीडिया पर पूर्णरूप से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशानुसार जिले में ऐसे कुछ नागरिकों द्वारा पत्रकारिता के रूप में सोशल मीडिया के प्लेटफार्म जैसे यू-ट्यूब, फेसबुक, इंस्ट्राग्राम, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, पब्लिक एप और अन्य का संचालन न्यूज चैनल के रूप में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किया जा रहा है, जबकि उनके पास किसी भी प्रकार से न्यूज चैनल के संचालन की अनुमति नहीं है।

Related posts

चेयरमैन बोले,’परमिंद्र ढुल माफी मांगे’ नहीं तो करुंगा मानहानि का केस

कोचिंग सेंटर गई बेटी ने मां को फोन पर दिया झटका, परिवार हुआ सन्न

Jeewan Aadhar Editor Desk

रोडवेज बस और मिनी ट्रक की टक्कर, दोनों वाहनों के चालक गंभीर