फतेहाबाद

जिलाधीश ने लॉकडाउन की अनुपालना के लिए 31 जुलाई तक धारा 144 लागू की

फतेहाबाद,
जिलाधीश डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने कोविड महामारी से जनता के स्वास्थ्य, स्वच्छता व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला में 31 मई तक धारा 144 को लागू करने के आदेश दिए है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन की अवधि अनलॉक-2 को 31 जुलाई तक बढ़ाने के आदेशों के अनुपालना में ये आदेश दिए हैं। जारी आदेशों में बताया गया है कि रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जिला के भीतर व बाहर आवश्यक कार्यों के अलावा अन्य सभी प्रकार के आवागमन को प्रतिबंधित किया गया है। इन आदेशों की अवहेलना के दोषी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधीश ने बताया कि इसके अलावा 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य कारणों के अलावा बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। जिलाधीश ने इन आदेशों की समुचित अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन आदेशों की अवहेलना के दोषी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188, 269 व 270 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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