हिसार,
थप्पड़-चप्पल कांड में सोनाली फौगाट मामले में अदालत ने बहस के लिए छह जुलाई की तारीख दी है। शुक्रवार को एसीजेएम शिफा की अदालत में सोनाली फौगाट की जमानत खारिज करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सोनाली फौगाट के वकील एडवोकेट दलीप जाखड़ ने अपना जवाब भी पेश किया। इसके बाद कोर्ट ने मामले में बहस के लिए छह जुलाई की तारीख दी है। अब छह जुलाई को दोनों पक्ष के वकीलों की ओर से बहस की जाएगी।
मामले में एक जुलाई को अदालत में बचाव पक्ष के वकील ने सोनाली की जमानत खारिज करने वाली याचिका पर जवाब देने के लिए समय मांगा था। अदालत ने अपना जवाब उन्हें दो दिन का समय देते हुए तीन जुलाई की तारीख दी थी। जिस पर शुक्रवार को दोनों पक्षों के वकील अदालत में पेश हुए और बचाव पक्ष के वकील एडवोकेट दलीप जाखड़ ने अपना जवाब भी पेश किया।
यह था मामला
पुलिस द्वारा 18 जून को सोनाली को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने सोनाली और उनके पीए को 30-30 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत पर छोड़ दिया था, जबकि चार अन्य आरोपियों को जमानती शनाख्त नहीं होने के कारण जेल भेज दिया गया था, जिन्हें अगले दिन जमानत मिली थी। इस मामले में मार्केट कमेटी सचिव के वकील एडवोकेट एमएस नैन द्वारा 26 जून को सोनाली की जमानत याचिका खारिज करने के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की गई थी, जिसमें गवाहों को प्रभावित करने का आरोप सोनाली पर लगाया गया था।