हिसार

शादी समारोह में मेहमानों की संख्या की जांच करेंगे अधिकारी, 50 से ज्यादा मेहमान हुए तो होगी सख्त कार्रवाई

उपायुक्त ने आदेश जारी कर अधिकारियों को दी हिदायतें, मैरिज पैलेस व बैंक्वेट हॉल के मालिकों व प्रबंधकों को पत्र लिखकर दिए निर्देश
हिसार,
उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने कहा कि कोरोना संक्रमण पर रोक के लिए विवाह समारोह में 50 से कम मेहमानों की भागीदारी के नियम की सख्त अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी विवाह समारोहों में पहुंचकर मेहमानों की संख्या की जांच करें। विवाह समारोह के लिए संबंधित एसडीएम से अनुमति लेना व नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
समारोह में मेहमानों की संख्या के नियम की अनुपालना के लिए उपायुक्त ने हिसार व हांसी के पुलिस अधीक्षकों, सभी एसडीएम तथा जिला के सभी इंसीडेंट कमाडर को आवश्यक हिदायतें जारी की हैं। इस नियम की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करवाने के लिए उन्होंने सभी मैरिज पैलेस व बैंक्वेट हॉल के मालिकों तथा मैनेजरों को भी कड़े निर्देश जारी किए हैं।
उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को महामारी घोषित किया हुआ है। इस रोग के संक्रमण पर रोक के लिए हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने मैरिज पैलेस, बैंक्वेट हॉल या अन्य किसी भी स्थान पर आयोजित होने वाले विवाह समारोहों में 50 से अधिक मेहमानों के शामिल होने पर प्रतिबंध लागू किया है। उन्होंने बताया कि मैरिज पैलेस व बैंक्वेट हॉल में विवाह समारोह के लिए संबंधित व्यक्ति द्वारा जिला प्रशासन से अनुमति लेनी भी अनिवार्य है। इसके लिए संबंधित उपमंडल के एसडीएम को मैरिज पैलेस व बैंक्वेट हॉल में विवाह समारोह की अनुमति देने के लिए अधीकृत किया गया है। विवाह समारोह में शामिल मेहमानों व मेजबानों द्वारा अन्य आवश्यक नियमों व सावधानियों का अनुपालन करना भी आवश्यक है।
उपायुक्त ने बताया कि पिछले दिनों अलग-अलग स्थानों पर ऐसे मामले देखे गए जहां विवाह समारोह में न केवल 50 से अधिक मेहमान शामिल हुए बल्कि नियमों की भी अनदेखी भी की गई। ऐसी परिस्थितियों में कोरोना संक्रमण का खतरा काफी बढ़ जाता है। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने इस नियम की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए कड़ाई बरतने का निर्णय लिया है। इसके लिए सभी मैरिज पैलेस व बैंक्वेट हॉल के मालिकों व प्रबंधकों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि उनके परिसर में आयोजित होने वाले विवाह समारोह में 50 से अधिक मेहमान भागीदारी न करें। इसके साथ ही वे स्वयं व आयोजक सामाजिक दूरी बनाए रखने, मास्क लगाने, हाथ धोने जैसे सभी नियमों की समुचित अनुपालना भी सुनिश्चित करें। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्त ने हिसार व हांसी के पुलिस अधीक्षकों तथा सभी एसडीएम को भी इस नियम की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने जिला में तैनात सभी इंसीडेंट कमांडर्स को निर्देश दिए हैं कि वे मैरिज पैलेस व बैंक्वेट हॉल का नियमित रूप से दौरा करें और यह सुनिश्चित करें कि समारोह में 50 से अधिक मेहमानों की भागीदारी न हो। इंसीडेंट कमांडर इन आदेशों की अनुपालना के लिए की गई प्रतिदिन की कार्रवाई की रिपोर्ट भी एसडीएम के माध्यम से उपायुक्त को भिजवाएंगे।

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