हिसार

गांव बांडाहेड़ी के सरपंच व ग्राम सचिव पर जुर्माना

हिसार,
बांडाहेड़ी गांव के सरपंच व ग्राम सचिव पर भारी जुर्माना लगा है। जुर्माना आरटीआई एक्ट 2005 के तहत सूचना न देने पर सूचना आयुक्त जयसिंह बिश्नाेई ने लगाया है। आयुक्त ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आरटीआई कार्यकर्ता ने वर्ष 2019 में ग्राम के विकास संबंधित सूचना मांगी थी। सरपंच व ग्राम सचिव बार—बार आनाकानी कर रहे थे। आरटीआई कार्यकर्ता बार— बार अपील कर रहा था।

अंत में जवाब न देने पर आयुक्त ने दाेनाें के बेलेबल वारंट जारी कर दिए। 28 जुलाई काे वारंट की डेट पर बांडाहेड़ी सरपंच हवा सिंह व ग्राम सचिव रमेश जब चंडीगढ़ कमीशन में पहुंचे जहां उन्हें जुर्माना लगा दिया गया। आयुक्त कार्यालय ने बताया कि इस मामले में 1869 -70 केस में प्रति केस में साढ़े 12-साढ़े 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

सूचना आयुक्त ने पीआरआई स्कीम के तहत कितनी ग्रांट आई व कितनी गलियां बनाई गई व इससे संबंधित जितनी भी जानकारी मांगी गई थी सरपंच व ग्राम सचिव काे आरटीआई कार्यकर्ता जगतपाल काे उपलब्ध कराने के आदेश जारी किए हैं।

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