हिसार

दीपावली पर पटाखों की बिक्री के लिए लेना होगा अस्थाई लाइसेंस : उपायुक्त

अस्थाई लाइसेंस के लिए 4 से 11 नवंबर तक किए जा सकेंगे आवेदन

हिसार,
उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने बताया कि दीपावली के अवसर पर जिला में केवल वही व्यक्ति पटाखों की बिक्री कर सकेंगे, जिन्हें इसके लिए प्रशासन द्वारा अस्थाई लाइसेंस दिया जाएगा। लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति उपायुक्त कार्यालय में 4 से 11 नवंबर के बीच अपना आवेदन दे सकते हैं।
उपायुक्त ने बताया कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पर्यावरण प्रदूषण में कमी लाने तथा हादसों पर नियंत्रण के लिए जिला में पटाखों की बिक्री नियमों व शर्तों के साथ ही की जा सकेगी। इसके लिए बिक्री के इच्छुक व्यक्तियों को जिला प्रशासन अस्थाई लाइसेंस प्रदान करेगा। अस्थाई लाइसेंस के बिना पटाखों, आतिशबाजी आदि की बिक्री करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इसे उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना माना जाएगा। उन्होंने कहा कि अस्थाई लाइसेंस लेने के इच्छुक व्यक्ति उपायुक्त कार्यालय में 4 से 11 नवंबर सायं 5 बजे तक अपना आवेदन दे सकते हैं। अस्थाई लाइसेंस प्राप्त विक्रेता निर्धारित नियमों व शर्तों के अनुरूप पटाखों की बिक्री कर सकेंगे। इन नियमों व शर्तों की जानकारी उपायुक्त कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

Related posts

अपराधियों के हौसले बुलंद,व्यापारी खौफ में—बजंरग गर्ग

Jeewan Aadhar Editor Desk

हिसार सीआईए की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, मुंशी की उपचार के दौरान हुई मौत

Jeewan Aadhar Editor Desk

रामपाल की पेशी को लेकर उमड़े समर्थक