हिसार,
उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने कहा है कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा प्रमोशन ऑफ कॉटन कल्टीवेशन (पीसीसी) स्कीम के तहत वर्ष 2020-21 के दौरान कॉटन सीड ड्रिल लक्ष्य 20, बैटरी ऑपरेटिड/स्प्रे पंप लक्ष्य 100 तथा पॉवर/इंजन ऑपरेटिड स्प्रे पंप लक्ष्य 60 का चयन ड्रा के माध्यम से किया गया है। बैटरी ऑपरेटिड स्प्रे पंप और पॉवर/इंजन ऑपरेटिड स्प्रे पंप के लिए किसान भाई अपने कागजात जैसे ऑनलाइन आवेदन की प्रति, स्प्रे पंप का बिल, किसान व मशीन का रंगीन फोटो, आधार कार्ड, पैनकार्ड, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से टैस्ट रिपोर्ट की प्रति, बैंक खाता की फोटो प्रति, जमीन के लिए पटवारी की रिपोर्ट, मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण, स्वयं घोषणा पत्र 30 नवंबर 2020 तक गांव के कृषि विकास अधिकारी से भौतिक सत्यापन करवाकर जमा करवाएं।
सहायक कृषि अभियंता गोपी राम ने बताया कि किसान के कागजात सही नहीं पाए जाने पर किसान का बिल स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कॉटन सीड ड्रिल मशीन के चयनित किसानों को उपरोक्त कागजात के अतिरिक्त टै्रक्टर की वैध आरसी 30 नवंबर तक लघु सचिवालय स्थित सहायक कृषि अभियन्ता के कार्यालय में जमा करवानी होगी।