हिसार,
हिसार जिले की कोर्ट ने पंचायती जमीन की शिकायत वापस लेने की ऐवज में 30 हजार रुपए की रिश्वत लेने के मामले में किरमारा गांव निवासी तत्कालीन ग्राम सचिव दिलबाग को 4 साल की सजा सुनाई है। ADJ गगनदीप मित्तल ने दोषी को 10 हजार जुर्माना भी लगाया है। गांव सारंगपुर के सरपंच प्रतिनिधि रविंद्र सिंह की शिकायत पर 27 अगस्त 2019 को विजिलेंस ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया था।
रविंद्र ने बताया था कि उसकी पत्नी इंदू गांव सारंगपुर की सरपंच है। पंचायती जमीन की नीलामी के रुपए जमा करवाने में उससे देरी हो गई थी। इस पर आदमपुर BDPO कार्यालय के ग्राम पंचायत सचिव दिलबाग ने उसकी शिकायत DDPO को कर दी थी। दिलबाग ने इस शिकायत को कैंसिल करवाने की ऐवज में उससे 30 हजार रुपए की मांग की थी। इसके लिए वह उसे बार-बार फोन करके रुपए मांग रहा था।
रविंद्र के अनुसार, उसने विजिलेंस को शिकायत दी। विजिलेंस टीम ने रविंद्र को रुपए देकर दिलबाग को देने और उन्हें सूचित करने के लिए बोला। दिलबाग ने रविंद्र को रुपए देने के लिए पुष्पा कॉम्प्लेक्स में बुलाया। वहां पर विजिलेंस टीम रविंद्र को लेकर पहुंची और जब रविंद्र ने सचिव दिलबाग को 30 हजार रुपए दिए तो इशारा पाकर विजिलेंस टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। दिलबाग को 21 जुलाई को दोषी करार दिया गया।