फतेहाबाद

फतेहाबाद में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर होली का त्योहार मनाने पर मनाही

फतेहाबाद,
जिलाधीश डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने कोरोना महामारी को देखते हुए होली के त्योहार पर जिला में किसी भी सार्वजनिक स्थान, मैदान, पार्क, बाजारों और धार्मिक स्थानों पर आमजन के स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा के दृष्टिगत किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों या भीड़ एकत्रित करने पर प्रतिबंद्ध लगाते हुए दंड प्रक्रिया नियमावली के तहत धारा 144 के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने जिलाधीश की शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश दिए कि पुलिस विभाग, सभी उपमंडलाधीश, सभी संबंधित अधिकारी, सभी डीएसपी, सभी एसएचओ इन आदेशों की कड़ाई से जिला में पालना करवाएं।
उन्होंने लोगों से कहा कि वे घरों में रहकर ही होली का त्योहार मनाएं। होली खेलने से लोगों में कोरोना वायरस के फैलने का डर ज्यादा है। उन्होंने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क का प्रयोग करने का भी आहवान किया। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने निर्देश जारी किये हैं कि फिर से सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करने वाली महामारी कोविड-19 से हरियाणा राज्य में लगातार वृद्धि हो रही है। होली के इस पावन पर्व को लोग अपने घरों में रहकर ही मनाएं और कोविड-19 का के नियमों की पालना करें। उन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों, मैदानों, पार्कों, बाजारों और धार्मिक स्थानों आदि में होली खेलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिलाधीश ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति, संस्था या आयोजन इन आदेशों की अवहेलना करता है तो उसके विरूद्घ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अनुसार एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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