फतेहाबाद

जिलाधीश रवि प्रकाश गुप्ता ने जिला में फसल के अवशेषों को जलाने पर लगाया प्रतिबंध

फतेहाबाद,
जिलाधीश रवि प्रकाश गुप्ता ने दंड प्रकिया नियमावली 1976 की धारा 144 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए तुरंत प्रभाव से जिला में ऐसी बची हुई तूड़ी व उसके अवशेषों को जलाने पर प्रतिबंध लगाया है। ये आदेश आगामी 31 मई 2020 तक प्रभावी रहेंगे।
जारी आदेशों में बताया गया है कि फतेहाबाद जिला की सीमा के अंदर गेहूं व अन्य सभी प्रकार की फसलों की कटाई के बाद बची हुई तूड़ी व उसके अवशेषों को जला दिया जाता है। इन अवशेषों के जलाने से होने वाले प्रदूषण से मनुष्य के स्वास्थ्य, सम्पति की हानि, तनाव, क्रोध तथा जीवन को बाहरी खतरे की संभावना रहती है, जबकि इन अवशेषों से पशुओं के लिए तूड़ा बनाया जा सकता है। इसके जलाने से चारे की भी कमी हो जाती है।
जिलाधीश ने कहा कि इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है कि तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 संपठित वायु एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत दंड का भागी होगा।
किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसल का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी
उपायुक्त रवि प्रकाश गुप्ता ने जिला के सभी किसानों को अवगत करवाते हुए बताया कि गेहूं की सरकारी खरीद 20 अप्रैल से 30 जून 2020 तक होनी है, जिसके लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा में रजिस्टे्रशन करवाया जाना जरूरी है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन 19 अप्रैल 2020 तक होगा। जिन किसानों का गेहूं की फसल का रजिस्ट्रेशन मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर हुआ होगा केवल उन्हीं की फसल पहले सरकार द्वारा खरीदी जाएगी। इसलिए सभी किसानों से अनुरोध है कि जिन किसानों में अब तक गेहूं की फसल का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वे अपने गांव के सीएससी सैंटर में जाकर या स्वयं अपने मोबाइल से गूगल में जाकर एफएएसएएलएचआरवाई डॉट आईएन लिखकर अपनी गेहूं की फसल का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।

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