हिसार

हिसार में सामुदायिक केंद्र बुकिंग बारे नए आदेश जारी

निगम आयुक्त अशोक कुमार गर्ग ने दी जानकारी

हिसार,
नगर निगम आयुक्त अशोक कुमार गर्ग ने वीरवार को सामुदायिक केंद्रों की बुकिंग को लेकर नए आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशानुसार यदि किसी सामुदायिक केंद्र की बुकिंग सरकारी आदेशों के तहत रदद की जाती है तो आवेदनकर्ता की सिक्योरिटी राशि पर केवल जीएसटी कटेगा और 100 फीसदी राशि आवेदनकर्ता को वापिस कर दी जाएगी। आवेदनकर्ता निजी कारणों से सामुदायिक केंद्र की बुकिंग रद्द करवाता है और बुकिंग रद्द की सूचना निगम कार्यालय में बुकिंग की तारीख से 30 दिन पहले देता है तो आवेदनकर्ता की सिक्योरिटी राशि पर जीएसटी काट कर शेष राशि आवेदनकर्ता को वापिस कर दी जाएगी। आवेदनकर्ता बुकिंग रद्द करने की जानकारी निगम कार्यालय में बुकिंग तिथि से 15 से 29 दिन के बीच देता है तो जमा राशि पर जीएसटी काटकर 80 फीसदी राशि वापस दी जाएगी।
निगमायुक्त द्वारा जारी किए गए आदेशानुसार आवेदनकर्ता बुकिंग रद्द करने की जानकारी निगम कार्यालय में 14 दिन या उससे कम दिनों में देता है तो आवेदनकर्ता की जमा राशि पर जीएसटी काट कर 50 फीसदी राशि वापिस दी जाएगी। आवेदनकर्ता द्वारा बुकिंग रद्द करने की जानकारी निगम कार्यालय में बुकिंग तारीख के बाद दी जाती है तो कार्यालय द्वारा सिक्योरिटी राशि वापिस नहीं दी जाएगी। नगर निगम, एचएसवीपी और पे-रोल कर्मचारी द्वारा सामुदायिक केंद्र बुक करवाया जाता है तो उसे बुकिंग फीस का 10 फीसदी जमा करवाना होगा। बशर्तें सदस्य उसके परिवार पहचान पत्र में शामिल होना चाहिए। सामुदायिक केंद्र की बुकिंग के लिए 2 हजार रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जो सिक्योरिटी राशि के रूप में लिया जाता है, उसे बुकिंग तारीख से 15 दिन के अंदर-अंदर वापस दिया जाएगा। इसके बाद डिमांड ड्राफ्ट नगर निगम हिसार के खाते में जमा हो जाएगा। रस्म पगडी, भोग क्रिया आदि के लिए सामुदायिक केंद्र निशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। बशर्तें इन क्रियाओं की पूर्व सूचना निगम कार्यालय में देनी होगी।

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Jeewan Aadhar Editor Desk