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RJD के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को MLA मर्डर केस में उम्रकैद

हजारीबाग (झारखंड)
राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को एमएलए अशोक सिंह की हत्या के मामले में हजारीबाग की एक कोर्ट ने मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। अशोक सिंह का मर्डर 1995 में हुआ था। प्रभुनाथ को 18 मई को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। इस मामले में प्रभुनाथ के भाई दीनानाथ सिंह और भतीजे रितेश सिंह को भी उम्रकैद की सजा सुनाई है। उन पर 40- 40 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।
अशोक सिंह सारण जिले के मशरक से जनता दल के विधायक थे। 1995 में उनकी हत्या उनके सरकारी बंगले पर की गई थी। केस की सुनवाई झारखंड के हजारीबाग की कोर्ट में हुई। प्रभुनाथ सीवान जिले के हैं और महाराजगंज से सांसद रह चुके हैं।
प्रभुनाथ और सीवान के पूर्व बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन के बीच पुरानी रंजिश रही है। दोनों के सपोर्टर्स के बीच कई बार झड़पें हो चुकी हैं।
प्रभुनाथ सिंह पर हत्या और धमकी देने समेत कई मामले दर्ज हैं। जून 2013 में महाराजगंज उप-चुनाव के दौरान उनका आईएएस आलोक रंजन घोष से विवाद हुआ था। इस मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सांसद प्रभुनाथ की एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन खारिज कर दी थी।

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Jeewan Aadhar Editor Desk

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