इस्लामाबाद
भारत के कड़े विरोध के आगे आखिरकार पाकिस्तान को झुकना ही पड़ा। अपने ताजा बयान में पाकिस्तान के विदेश विभाग के प्रवक्ता नफीस जकारिया ने कहा है कि कुलभूषण जाधव की फांसी तब तक नहीं हो सकती जब तक वे अपनी सभी दया याचिकाओं का इस्तेमाल नहीं कर लेते। गौरतलब है कि हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) में जाधव मामले की अगली सुनवाई 8 जून को होनी है।
पाकिस्तान के विदेश विभाग के प्रवक्ता नफीस जकारिया के अनुसार , “आईसीजे के स्थगन के बावजूद जाधव तब तक जिंदा रहेगा जब तक उसके दया के अधिकार के तहत की गई अंतिम याचिका पर फैसला नहीं आ जाता। जिसमें पहले चरण में सेना प्रमुख और बाद में पाकिस्तानी राष्ट्रपति के पास याचिका दायर करने का अधिकार है।”
भारतीय मीडिया पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जाधव मामले में भारतीय मीडिया ने यह प्रचार कर दोनों देशों के लोगों को गुमराह किया कि भारत जाधव मामले में जीत गया है। जकारिया ने कहा, “दोनों देशों में जो चर्चा शुरू हुई है उसमें पूरी तरह से मामले की समझ का अभाव दिखता है।”
जाधव को पाकिस्तानी सैन्य अदालत द्वारा सुनाई गई मौत की सजा के खिलाफ भारत ने आईसीजे का रूख किया था। गत 18 मई को आईसीजे ने जाधव की सजा के तामील पर रोक लगा दी थी।