फतेहाबाद,
उपायुक्त डॉ. हरदीप सिंह ने कहा है कि जिन भी प्रोपर्टी डीलर्स ने अपना लाईसेंस नहीं लिया या अपने लाईसेंस का नवीनीकरण नहीं करवाया है, वे जल्द से जल्द अपना लाईसेंस का नवीनीकरण करवा लें। अन्यथा बिना लाईसेंस या लाईसेंस का नवीनीकरण न करवाने वाले प्रोपर्टी डीलर्स के खिलाफ एक अभियान के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिना लाईसेंस के प्रोपर्टी कारोबार करना अवैध है और ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पार्ट टाइम नौकरी की तलाश है..तो यहां क्लिक करे।
उपायुक्त ने बताया कि प्रोपर्टी डीलर लाईसेंस प्रत्येक 5 साल बाद नवीनीकरण किए जाते हैं। प्रोपर्टी डीलर लाईसेंस के 5 साल की फीस 5000 रुपये निर्धारित की गई है। उन्होंने ऐसे प्रोपर्टी डीलर जिन्होंने अपने लाईसेंस का नवीनीकरण नहीं करवाया है, उनसे कहा है कि वे अपने लाईसेंस का नवीनीकरण करवाएं अन्यथा उनसे 500 रुपये प्रति माह जुर्माना राशि वसूली की जाएगी और जिन्होंने लाईसेंस नवीनीकरण नहीं करवाया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए लाईसेंस भी रद्द किया जाएगा। जीवन आधार प्रतियोगिता में भाग ले और जीते नकद उपहार
उपायुक्त ने कहा कि जिला में 86 पंजीकृत प्रोपर्टी डीलर है, इनमें से महज एक डीलर ने ही अपना पंजीकरण करवाया है। यह बेहद चिंता का विषय है, जिससे निपटने के लिए सख्त कदम उठाएगा। डॉ. हरदीप सिंह ने कहा कि रियल एस्टेट सैक्टर का कारोबार संगठित कारोबार होना चाहिए, जिसके तहत सभी तय मानकों व कानूनों का पालना किया जाना जरूरी है। लोग अनेक बार यह शिकायत करते हैं कि उनके साथ धोखाधड़ी की घटना हुई है। ऐसी घटनाओं में बिना लाईसेंस के प्रोपर्टी का कारोबार करने वाले शामिल होते हैं। उन्होंने जिलावासियों से भी आह्वान किया है कि वे बिना पंजीकृत डीलर से संपत्ति की खरीद-फरोख्त न करें।
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