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लोकसभा में ध्वनिमत से पारित हुआ तीन तलाक बिल

नई दिल्ली,
एक साथ तीन तलाक पर रोक लगाने वाले विधेयक को लोकसभा ने पारित कर दिया है। मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारों का संरक्षण) विधेयक को लोकसभा में गुरुवार शाम को वोटिंग कराई गई और अधिकतर सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया। तीन तलाक को अपराध करार देने वाले इस विधेयक को सुबह कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पेश किया था, जिस पर दिन भर चली बहस के बाद वोटिंग हुई। इस विधेयक में संशोधन को लेकर विपक्ष के कई प्रस्ताव खारिज हो गए। एमआईएम के सांसद असद्दुदीन ओवैसी का प्रस्ताव 2 वोटों के मुकाबले 241 मतों के भारी अंतर से खारिज कर दिया गया, जबकि 4 सदस्यों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। नौकरी की तलाश है..तो यहां क्लिक करे।
ओवैसी के अलावा बीजेडी के भर्तुहरी माहताब, कांग्रेस की सुष्मिता देव और सीपीआईएम के ए संपथ ने फभी संशोधन प्रस्ताव पेश किया था। ये सारे संशोधन प्रस्ताव बहुमत से खारिज कर दिए गए। लोकसभा में पारित होने के बाद यह विधेयक अब राज्यसभा में मंजूरी के लिए जाएगा। इस विधेयक में एक साथ तीन तलाक का दोषी पाए जाने पर पुरुष को तीन साल की कैद की सजा का प्रावधान है।
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पीड़िता नूरजहां ने कहा, मुस्लिम महिलाओं की हुई जीत
लोकसभा में विधेयक पारित होने के बाद मुंबई से तीन तलाक की पीड़िता नूरजहां ने कहा, ‘यह मुस्लिम महिलाओं की जीत है। वे इसके लिए लंबे समय से लड़ाई लड़ रही थीं। यह समस्या के निवारण के लिए बहुत कारगर साबित होगा।’
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