हिसार (कुलश्रेष्ठ)
प्रशासन द्वारा बच्चे का जन्म होते ही परिजनों को उसका आधार कार्ड बनवाने की अनिवार्यता की हुई है। अब प्रशासन ने व्यक्ति के मरने पर भी उसका आधार कार्ड संख्या दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इमरजैंसी वार्ड में बकायदा सूचना प्रकाशित भी कर दी है। व्यक्ति के शव का पोस्टमार्टम करवाते वक्त उसके आधार कार्ड की प्रति या उसके आधार कार्ड की संख्या बताना जरूरी कर दिया है। विभाग ने यह फैसला बीते दिन लिया है और वार्ड के शीशे पर इसकी प्रति छपवा दी, ताकि आमजन इस बात को अवश्य ध्यान में रखे।
सिविल अस्पताल में अभी तक किसी भी व्यक्ति के मरने पर उसके पहचान और पते को सत्यापित करने के लिए कोई भी आईडी मान्य हो जाती थी, मगर अब विभाग ने हर मृत व्यक्ति की आईडी में आधार कार्ड नंबर को अनिवार्य कर दिया है। यदि किसी मृत व्यक्ति का उसके परिजनों के पास मौके पर आधार कार्ड की प्रति नहीं है तो परिजनों को विभाग को मृत व्यक्ति का आधार कार्ड नंबर अवश्य उपलब्ध करवाना होगा। इस नंबर को विभाग अपने ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में अपलोड करके व्यक्ति की पहचान को स्वत: ही सत्यापित कर लेगा। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार ऐसा करने से प्रशासन को किसी भी मृत व्यक्ति का प्रमाण-पत्र उपलब्ध करवाने में कोई परेशानी नहीं रहेगी और भविष्य में इस डेटा को नगर निगम के ऑनलाइन साफ्टवेयर से अपलोड करने पर नगर निगम में भी आने वाली परेशानियां कम हो सकेंगी।
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