चंड़ीगढ़,
हरियाणा के चार पूर्व मुख्य संसदीय सचिवों की विधानसभा सदस्यता रद्द करने संबधी याचिका पर पंजाब- हरियाणा हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में हरियाणा सरकार को फिलहाल राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है।
जस्टिस सूर्यकांत की खंडपीठ ने हरियाणा के मुख्य सचिव को आदेश दिया कि तीन महीने के अंदर इस मामले का निपटारा किया जाए, और साथ ही याचिकाकर्ता वकील जगमोहन भट्टी को कहा कि वो अपनी एक रिप्रजेटेशन मुख्य सचिव को दे।
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा भी कर दिया। भट्टी ने अपनी याचिका में कहा था कि जिस तरह दिल्ली में आप के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द की गई है उसी तरह हरियाणा में भी 4 पूर्व मुख्य संसदीय सचिवों की सदस्यता रद्द की जाए। क्योंकि इन्होंने मुख्य संसदीय सचिव रहते जो भत्ते और वेतन सरकार से लिए वो ऑफिस आफ प्रॉफिट में आते है। भट्टी ने कहा कि अगर तीन महीने के अंदर सरकार में सुनवाई नहीं हुई तो वे फिर से हाईकोर्ट का रूख करेंगे।