हरियाणा

खेल कोटे से डीएसपी बने 12 खिलाड़ी सरकार के खिलाफ पहुंचे हाईकोर्ट में

चंडीगढ़,
हरियाणा के 12 खिलाडिय़ों ने हरियाणा सरकार व डीजीपी को पार्टी बना हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। हरियाणा पुलिस में डीएसपी के पद पर तैनात इन खिलाडिय़ों ने हरियाणा पुलिस सर्विस रुल्स, 2002 के नियम 12 को उस हद तक रद्द किए जाने की मांग की है, जिसमें सीधे भर्ती हुए व्यक्तियों की डीएसपी पोस्ट पर वरिष्ठता उनकी पुष्टि के समय से मानी जाती है, बजाय उनकी नियुक्ति के समय से।

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हिसार की गीता जाखड़, सोनीपत की ममता खर्ब, सिरसा के सरदार सिंह, रोहतक के जोगिंद्र शर्मा, नई दिल्ली के विजेंद्र सिंह, कैथल की ममता सौदा, रोहतक के अखिल कुमार, भिवानी के जितेंद्र कुमार, सोनीपत के योगेश्वर दत्त, रमेश कुमार, अम्बाला के संदीप सिंह व सुरिंद्र कौर ने हरियाणा सरकार व डीजीपी को पार्टी बनाते हुए यह याचिका दायर की है।
याचियों ने सर्विस रुल्स के नियम 10 को भी रद्द करने की मांग की गई है, जिसमें कर्मी की सर्विस में उसकी पुष्टि उसके प्रोबेशन अवधि को पूरा करने व खाली स्थायी पदों की उपलब्धता के आधार पर रखा गया है। इसे गैर-कानूनी और संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 की उल्लंघना बताया गया है। इसके अलावा डीएसपी पदों पर सीधे भर्ती होने वाले व्यक्तियों की पुष्टि उनके 2 वर्ष पूरे करने पर की जाए या अधिकतम प्रोबेशन के 3 वर्ष पूरे करने की मांग की गई है।
याचिका के लंबित रहने तक हरियाणा में डीएसपी कैडर की वरिष्ठता उनकी सेवाओं की पुष्टि होने के तहत करने पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा केस से जुड़ा रिकॉर्ड भी मंगवाया जाए। हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने मामले में सरकार व डीजीपी को 18 अप्रैल के लिए नोटिस जारी किया है।

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Jeewan Aadhar Editor Desk