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AAP के 20 विधायकों को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने कहा- EC दोबारा सुने याचिका

नई दिल्ली,
दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत देते हुए चुनाव आयोग के फैसले को पलट दिया है। लाभ के पद के मामले में चुनाव आयोग ने जनवरी में 20 विधायकों की सदस्यता रद कर दी थी, लेकिन आज के फैसले में कोर्ट ने आयोग के फैसले को बदलते हुए विधायकों की सदस्यता बहाल कर दी। कोर्ट ने विधायकों की याचिका पर दोबारा से सुनवाई करने को कहा है।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस चंद्रशेखर की बेंच ने 28 फरवरी को चुनाव आयोग और विधायकों की ओर से बहस पूरी करने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट के फैसले से पहले विधायक अलका लांबा ने कहा कि उन्हें कोर्ट का फैसला मंजूर होगा। फैसला आने पर पार्टी अगले कदम का रुख तय करेगी। हम लोग राजनीति करने नहीं आए। फैसला आने के बाद वह बेहद खुश नजर आई।
विधायकों की दलील थी कि कथित लाभ के पद को लेकर उन्हें अयोग्य घोषित करने का चुनाव आयोग का फैसला गैरकानूनी है। आयोग ने उन्हें उनका पक्ष रखने का मौका नहीं दिया, जबकि चुनाव आयोग की दलीलें थी कि उन्होंने विधायकों को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त समय दिया।

24 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 20 विधायकों को अयोग्य घोषित करने संबंधी केंद्र सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। 19 फरवरी को आयोग ने राष्ट्रपति को विधायकों को आयोग्य घोषित करने की सिफारिश भेजी थी जिस पर राष्ट्रपति ने अपनी मोहर लगा दी थी।

इन विधायकों की गई थी सदस्यता

1. जरनैल सिंह, तिलक नगर

2. नरेश यादव, महरौली

3. अल्का लांबा, चांदनी चौक

4. प्रवीण कुमार, जंगपुरा

5. राजेश ऋषि, जनकपुरी

6. राजेश गुप्ता, वजीरपुर

7. मदन लाल, कस्तूरबा नगर

8. विजेंद्र गर्ग, राजिंदर नगर

9. अवतार सिंह, कालकाजी

10. शरद चौहान, नरेला

11. सरिता सिंह, रोहताश नगर

12. संजीव झा, बुराड़ी

13. सोम दत्त, सदर बाजार

14. शिव चरण गोयल, मोती नगर

15. अनिल कुमार बाजपई, गांधी नगर

16. मनोज कुमार, कोंडली

17. नितिन त्यागी, लक्ष्मी नगर

18. सुखबीर दलाल, मुंडका

19. कैलाश गहलोत, नजफगढ़

20. आदर्श शास्त्री, द्वारका

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